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दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड में दाखिल की चार्जशीट, दो डॉक्टरों को बनाया आरोपी - Baby Care Center Fire Case - BABY CARE CENTER FIRE CASE

BABY CARE CENTRE FIRE INCIDENT: दिल्ली पुलिस ने विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. चार्जशीट में पुलिस ने अस्पताल के मालिक समेत दो डॉक्टरों को आरोपी बनाया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 24, 2024, 10:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी. चार्जशीट में अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची और डॉक्टर आकाश को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 34 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत आरोप लगाया है.

दरअसल, बीते 25 मई को विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अस्पताल में आग लग गई थी, जिसमें सात बच्चों की मौत हो गई थी. इस अस्पताल में 12 मासूम बच्चे भर्ती थे. आग लगने पर स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग, अस्पताल स्टाफ और आम लोगों ने किसी तरह अस्पताल की इमारत के पिछले हिस्से में मौजूद खिड़की के रास्ते सभी 12 बच्चों को बाहर निकाला.

दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद अस्पताल मालिक डॉक्टर नवीन कीची और एक डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया था. डॉ. आकाश के पास बीएएमएस की डिग्री है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस अस्पताल के पास केवल पांच बेड की अनुमति थी, लेकिन ये अस्पताल 12 बेड का चलाया जा रहा था. जांच के दौरान अस्पताल परिसर में आग बुझाने वाला एक भी सिलेंडर नहीं मिला था. अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं बनाया गया था. अस्पताल का लाइसेंस भी समाप्त हो चुका था.

बता दें, कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले के आरोपी डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने डॉ. आकाश की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जमानत दी जाती है तो साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी. चार्जशीट में अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची और डॉक्टर आकाश को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 34 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत आरोप लगाया है.

दरअसल, बीते 25 मई को विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अस्पताल में आग लग गई थी, जिसमें सात बच्चों की मौत हो गई थी. इस अस्पताल में 12 मासूम बच्चे भर्ती थे. आग लगने पर स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग, अस्पताल स्टाफ और आम लोगों ने किसी तरह अस्पताल की इमारत के पिछले हिस्से में मौजूद खिड़की के रास्ते सभी 12 बच्चों को बाहर निकाला.

दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद अस्पताल मालिक डॉक्टर नवीन कीची और एक डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया था. डॉ. आकाश के पास बीएएमएस की डिग्री है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस अस्पताल के पास केवल पांच बेड की अनुमति थी, लेकिन ये अस्पताल 12 बेड का चलाया जा रहा था. जांच के दौरान अस्पताल परिसर में आग बुझाने वाला एक भी सिलेंडर नहीं मिला था. अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं बनाया गया था. अस्पताल का लाइसेंस भी समाप्त हो चुका था.

बता दें, कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले के आरोपी डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने डॉ. आकाश की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जमानत दी जाती है तो साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.

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