नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में नगर निगन चुनाव की भी घोषणा हो गई है. दिल्ली निगम के सचिव शिव प्रसाद ने चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट दिया है. निगम सचिव ने बुधवार को निगम चुनाव को लेकर नोटिस जारी किया है. जिसके अनुसार, 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे से निगम चुनाव होंगे. 18 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं. इसे लेकर जल्द ही अधिसूचना भी जारी की जाएगी. मेयर के साथ उपमहापौर को भी चुना जाएगा.
मौजूदा वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति का मेयर चुना जाएगा
दरअसल, एमसीडी का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन मेयर का कार्यकाल एक वर्ष का होता है. मौजूदा समय में मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय का कार्यकाल खत्म हो चुका है और दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है. दिल्ली नगर निगम अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि पहले साल में मेयर के रूप में महिला, दूसरे में सामान्य और तीसरे वर्ष में एक अनुसूचित जाति के सदस्य का चुनाव करना होता है. मौजूदा वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति का मेयर चुना जाएगा. चुनाव की तारीख तय होने के बाद निगम सचिव कार्यालय मेयर पद के लिए नामांकन करने के लिए 10 दिन का समय देता है.
एमसीडी में आम आदमी पार्टी (आप) की स्थिति
सदस्य: 134
निर्दलीय: 1
राज्यसभा सांसद: 3
विधायक: 13
एमसीडी में बीजेपी की स्थिति
पार्षद : 104
निर्दलीय: 1
सांसद : 7
विधायक : 1
मनोनीत सदस्य : 10
MCD में कांग्रेस की स्थिति
कांग्रेस : 9
क्यों लेनी पड़ेगी स्पेशल परमिशन
दिल्ली नगर निगम के मेयर का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो जाता है और नए मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के चलते आचार संहिता लग चुकी है. इसलिए एलजी ऑफिस से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है. 2019 में लोकसभा चुनाव के चलते स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी. बता दें कि डीएमसी एक्ट के मुताबिक, नए मेयर का चुनाव 31 मार्च तक हो जाना चाहिए.