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शराब घोटाला: केजरीवाल ने हाईकोर्ट में कहा- ED की ओर से मेरी जमानत का विरोध चुनावी प्रोपेगेंडा - DELHI EXCISE SCAM

- ईडी की तरफ से एसएसजी एसवी राजू नहीं रहे उपलब्ध. -17 मार्च, 2025 को होगी अगली सुनवाई.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 17, 2025, 9:11 PM IST

Updated : Jan 17, 2025, 10:04 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सुनवाई टालने की मांग का केजरीवाल की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि ईडी की ओर से जमानत का विरोध चुनावी प्रोपेगेंडा है. अब ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 17 मार्च, 2025 को होगी.

आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले पर दलील रखने के लिए एएसजी एसवी राजू उपलब्ध नहीं हैं. इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने विरोध करते हुए कहा कि ईडी को ये याचिका वापस लेनी चाहिए. ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर हाईकोर्ट के रोक के आदेश को वापस लेना चाहिए. ईडी इस मामले को इसलिए लंबित रखना चाहती है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है. चौधरी ने कहा कि ये सातवीं बार है जब ईडी ने सुनवाई टालने की मांग की है.

दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए: इससे पहले, 7 अगस्त 2024 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. मैं असमंजस में हूं कि आप करना क्या चाहते हैं. क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं. वहीं, केजरीवाल ने ईडी की याचिका पर अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत: 20 जून 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज न्याय बिंदु ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी. इस आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद 21 जून 2024 को हाईकोर्ट ने जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी. उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दी: कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 17 मई 2024 को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं. इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है.

ये भी पढ़ें:

  1. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली
  2. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा को कोर्ट ने दी विदेश जाने की अनुमति

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सुनवाई टालने की मांग का केजरीवाल की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि ईडी की ओर से जमानत का विरोध चुनावी प्रोपेगेंडा है. अब ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 17 मार्च, 2025 को होगी.

आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले पर दलील रखने के लिए एएसजी एसवी राजू उपलब्ध नहीं हैं. इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने विरोध करते हुए कहा कि ईडी को ये याचिका वापस लेनी चाहिए. ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर हाईकोर्ट के रोक के आदेश को वापस लेना चाहिए. ईडी इस मामले को इसलिए लंबित रखना चाहती है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है. चौधरी ने कहा कि ये सातवीं बार है जब ईडी ने सुनवाई टालने की मांग की है.

दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए: इससे पहले, 7 अगस्त 2024 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. मैं असमंजस में हूं कि आप करना क्या चाहते हैं. क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं. वहीं, केजरीवाल ने ईडी की याचिका पर अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत: 20 जून 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज न्याय बिंदु ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी. इस आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद 21 जून 2024 को हाईकोर्ट ने जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी. उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दी: कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 17 मई 2024 को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं. इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है.

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  1. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली
  2. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा को कोर्ट ने दी विदेश जाने की अनुमति
Last Updated : Jan 17, 2025, 10:04 PM IST
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