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Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए आवास की मांग वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

-अरविंद केजरीवाल के लिए आवास की मांग. -दिल्ली हाईकोर्ट ने आप की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब. -मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को.

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अरविंद केजरीवाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक के रूप में आवास देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत की बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस संजीव नरूला कर रहे हैं, ने मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की है.

आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख को दिल्ली में आवास प्रदान करने का प्रावधान है. जैसा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें भी इस प्रावधान के तहत आवास पाने का अधिकार है.

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि आम आदमी पार्टी ने 20 सितंबर को संबंधित प्राधिकार को इस मामले में एक पत्र लिखा था और उसके बाद इसे दोबारा भी सूचित किया गया था. याचिका में यह तर्क दिया गया है कि जनरल पुल से आवास देने के दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि किसी राष्ट्रीय दल के प्रमुख के पास कोई आवास नहीं है या किसी अन्य आवास का आवंटन नहीं किया गया है, तो उसे आवास मिलने का हक है.

यह भी पढ़ें- Delhi :केजरीवाल पर हमला नया नहीं ! पहले भी होते रहे है उन पर हमले , जाने कब-कब कहां-कहां ?

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया था. वर्तमान में वे मंडी हाउस के निकट पार्टी के एक सदस्य के आधिकारिक आवास में रह रहे हैं. यह भी ध्यान देने योग्य है कि केजरीवाल 13 सितंबर को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे.

यह भी पढ़ें- झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सहयोगी पार्टियों के लिए प्रचार करेंगे केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक के रूप में आवास देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत की बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस संजीव नरूला कर रहे हैं, ने मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की है.

आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख को दिल्ली में आवास प्रदान करने का प्रावधान है. जैसा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें भी इस प्रावधान के तहत आवास पाने का अधिकार है.

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि आम आदमी पार्टी ने 20 सितंबर को संबंधित प्राधिकार को इस मामले में एक पत्र लिखा था और उसके बाद इसे दोबारा भी सूचित किया गया था. याचिका में यह तर्क दिया गया है कि जनरल पुल से आवास देने के दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि किसी राष्ट्रीय दल के प्रमुख के पास कोई आवास नहीं है या किसी अन्य आवास का आवंटन नहीं किया गया है, तो उसे आवास मिलने का हक है.

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गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया था. वर्तमान में वे मंडी हाउस के निकट पार्टी के एक सदस्य के आधिकारिक आवास में रह रहे हैं. यह भी ध्यान देने योग्य है कि केजरीवाल 13 सितंबर को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे.

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