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दिल्ली हाईकोर्ट ने अनंत अंबानी-राधिका मर्चेंट की शादी के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की - दिल्ली हाईकोर्ट

Anant Ambani Radhika Merchant Wedding: दिल्ली हाईकोर्ट ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के आयोजन के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा आशंका के आधार पर कोई भी निरोधात्मक आदेश जारी नहीं किया जा सकता है.

दिल्ली हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 15, 2024, 10:12 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने देश के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस ग्रीन्स में आयोजित शादी कार्यक्रम को रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया. जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की पशु-पक्षियों को नुकसान पहुंचने की आशंका मात्र है, ऐसे में आशंका के आधार पर कोई भी निरोधात्मक आदेश जारी नहीं किया जा सकता है.

सुनवाई के दौरान जू और ट्रस्ट की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. क्योंकि याचिकाकर्ता ने आशंका के आधार पर याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की ये आशंका निर्मूल है कि जू और एलीफेंट ट्रस्ट के पशु पक्षियों और हाथियों का शादी समारोह के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा. उनकी इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया.

बता दें कि याचिका एक वकील राहुल नरुला ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड वायरल हो रहा है. शादी के कार्ड के मुताबिक ये शादी जामनगर स्थित रिलायंस ग्रीन्स में 1 मार्च से 3 मार्च तक आयोजित की जाएगी.

याचिका में कहा गया था कि रिलायंस का रिलायंस ग्रीन्स स्थित जू और राधे कृष्ण टेंपल एलीफेंट ट्रस्ट पर सीधा नियंत्रण है, क्योंकि वो रिलायंस की संपत्ति पर स्थित है. इस शादी के आयोजन के दौरान जू और एलीफेंट ट्रस्ट के पशु पक्षियों और हाथियों के इस्तेमाल से उन्हें खासा नुकसान होगा, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स के प्रावधानों का उल्लंघन करता है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने देश के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस ग्रीन्स में आयोजित शादी कार्यक्रम को रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया. जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की पशु-पक्षियों को नुकसान पहुंचने की आशंका मात्र है, ऐसे में आशंका के आधार पर कोई भी निरोधात्मक आदेश जारी नहीं किया जा सकता है.

सुनवाई के दौरान जू और ट्रस्ट की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. क्योंकि याचिकाकर्ता ने आशंका के आधार पर याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की ये आशंका निर्मूल है कि जू और एलीफेंट ट्रस्ट के पशु पक्षियों और हाथियों का शादी समारोह के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा. उनकी इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया.

बता दें कि याचिका एक वकील राहुल नरुला ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड वायरल हो रहा है. शादी के कार्ड के मुताबिक ये शादी जामनगर स्थित रिलायंस ग्रीन्स में 1 मार्च से 3 मार्च तक आयोजित की जाएगी.

याचिका में कहा गया था कि रिलायंस का रिलायंस ग्रीन्स स्थित जू और राधे कृष्ण टेंपल एलीफेंट ट्रस्ट पर सीधा नियंत्रण है, क्योंकि वो रिलायंस की संपत्ति पर स्थित है. इस शादी के आयोजन के दौरान जू और एलीफेंट ट्रस्ट के पशु पक्षियों और हाथियों के इस्तेमाल से उन्हें खासा नुकसान होगा, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स के प्रावधानों का उल्लंघन करता है.

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