नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की याचिका दायर करने वाले कानून के एक छात्र पर लगाए गए 75 हजार रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मंगाते हुए कहा था कि उसने कोर्ट के इस फैसले से सबक सीखा है.
कानून के छात्र अभिषेक चौधरी ने वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से जेल में केजरीवाल की सुरक्षा का अंदेशा जताते हुए ये याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को याचिका को औचित्यहीन करार देते हुए खारिज कर दिया था. साथ ही याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया था. हाईकोर्ट ने जुर्माना तो माफ कर दिया, लेकिन साथ ही ये यह भी कहा कि अगर भविष्य में याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में कोई नई अर्जी दायर की जाती है, तो वो अर्जी के साथ ही इस मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले की कॉपी भी जमा करेंगे.
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बता दें, 22 अप्रैल को कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि यह पब्लिसिटी के लिए दाखिल याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है.
दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था.
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