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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाले छात्र पर लगाया जुर्माना हटाया - arvind kejriwal interim bail - ARVIND KEJRIWAL INTERIM BAIL

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मांग करने वाले याच‍िककर्ता पर प‍िछले महीने 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. उस याच‍िकाकर्ता ने फ‍िर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिकाकर्ता कानून का छात्र है. उन्होंने मांग थी क‍ि उस पर लगा 75 हजार रुपये का जुर्माना माफ कर द‍िया जाए. अब कोर्ट ने जुर्माना माफ करने का आदेश दिया है.

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सीएम केजरीवाल (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2024, 3:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की याचिका दायर करने वाले कानून के एक छात्र पर लगाए गए 75 हजार रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मंगाते हुए कहा था कि उसने कोर्ट के इस फैसले से सबक सीखा है.

कानून के छात्र अभिषेक चौधरी ने वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से जेल में केजरीवाल की सुरक्षा का अंदेशा जताते हुए ये याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को याचिका को औचित्यहीन करार देते हुए खारिज कर दिया था. साथ ही याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया था. हाईकोर्ट ने जुर्माना तो माफ कर दिया, लेकिन साथ ही ये यह भी कहा कि अगर भविष्य में याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में कोई नई अर्जी दायर की जाती है, तो वो अर्जी के साथ ही इस मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले की कॉपी भी जमा करेंगे.

ये भी पढ़ें : मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, 'केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही बीजेपी, 'दिल्ली मेट्रो में खुलेआम लिखी गईं धमकियां'

बता दें, 22 अप्रैल को कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि यह पब्लिसिटी के लिए दाखिल याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है.

दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें : '25 मई बीजेपी गई'...CM अरविंद केजरीवाल का BJP पर निशाना, सहीराम के पक्ष में मांगे वोट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की याचिका दायर करने वाले कानून के एक छात्र पर लगाए गए 75 हजार रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मंगाते हुए कहा था कि उसने कोर्ट के इस फैसले से सबक सीखा है.

कानून के छात्र अभिषेक चौधरी ने वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से जेल में केजरीवाल की सुरक्षा का अंदेशा जताते हुए ये याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को याचिका को औचित्यहीन करार देते हुए खारिज कर दिया था. साथ ही याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया था. हाईकोर्ट ने जुर्माना तो माफ कर दिया, लेकिन साथ ही ये यह भी कहा कि अगर भविष्य में याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में कोई नई अर्जी दायर की जाती है, तो वो अर्जी के साथ ही इस मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले की कॉपी भी जमा करेंगे.

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बता दें, 22 अप्रैल को कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि यह पब्लिसिटी के लिए दाखिल याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है.

दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था.

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