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स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज - SWATI MALIWAL ASSAULT CASE

जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता की बेंच ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज
आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज (etv bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 12, 2024, 3:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता की बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 10 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दरअसल, हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने 14 जून को बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. बिभव ने तीस हजारी कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दिया था. तब तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने गई थी. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

बता दें, दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.

बिभव ने दिल्ली हाईकोर्ट में पहले एक और याचिका दायर किया है जिसमें अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुआवजे की मांग की है. बिभव कुमार का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता की बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 10 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दरअसल, हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने 14 जून को बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. बिभव ने तीस हजारी कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दिया था. तब तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने गई थी. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

बता दें, दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.

बिभव ने दिल्ली हाईकोर्ट में पहले एक और याचिका दायर किया है जिसमें अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुआवजे की मांग की है. बिभव कुमार का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है.

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