नई दिल्ली: आग की घटनाओं से निपटने के लिए और फायर सेफ्टी इंतजामों को लेकर केंद्र सरकार के तमाम विभाग भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं. इसकी वजह से केंद्र सरकार के अधीनस्थ आने वाले कई अहम विभाग अग्नि सुरक्षा इंतजाम के निरीक्षण में फेल हो गए हैं. फायर सर्विस विभाग की ओर से इन विभागों की 'ग्राउंड रियलिटी' चेक की गई तो तमाम खामियां पाई गई हैं. इसके चलते दिल्ली फायर सर्विस विभाग ने इन विभागों के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के रिनुअल आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है. साथ ही सलाह दी है कि उजागर हुई कमियों को दूर किया जाए और अगर इनको दूर किए बिना और फायर सेफ्टी इंतजामों के अभाव में इन भवन परिसरों का संचालन किया जाता है तो वह खुद के जोखिम पर ही होगा.
दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग की ओर से 8 अगस्त को इस संबंध में एक पत्र जारी कर साफ किया गया है कि जनरल पूल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, आईएनए में स्थित सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल्डिंग, आयुष भवन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बिल्डिंग, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया बिल्डिंग, महालेखा परीक्षक भवन, सीवीसी बिल्डिंग B1+ B2 के अलावा कॉमन बेसमेंट में तय मानकों के अनुसार फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं किए गए हैं. निरीक्षण के दौरान इन सभी कार्यालयों और परिसर में अनेकों कमियां पाई गई हैं. इन भवनों का निरीक्षण 15 जून, 29 जून और 27 जुलाई को किया गया, जिनमें अग्नि बचाव के लिए किए जाने वाले इंतजाम नाकाफी पाए गए.
![सीवीसी बिल्डिंग और आयुष भवन में मिली ये खामियां](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/12-08-2024/22184938_aaaaaa.jpg)
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CGA बिल्डिंग में मिली ये खामियांः फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पर कार्यालयों और कार्यालय फर्नीचर खड़ा करके सर्कुलर पॉसेज और कॉरिडोर पर अतिक्रमण किया गया है. लिफ्ट संकेतक हटे हुए मिले हैं.
![एनएचआरसी और ASI बिल्डिंग की कमियां](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/12-08-2024/22184938_dddd.jpg)
NCDRC बिल्डिंग की खामियां
- भवन परिसर के फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर और पॉसेज पर एंक्रोचमेंट पाया गया.
- ग्राउंड फ्लोर की कैंटीन में एलपीजी ओपन फ्लेम सोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है.
- इंस्पेक्शन के दौरान बताए अनुसार छूटे हुए एरिया में स्प्रिंकलर बढ़ाने की जरूरत है.
कॉमन बेसमेंट (सीवीसी बिल्डिंग) में मिली खामियांः स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल कॉल प्वाइंट्स (एमसीपी) के साथ इंटीग्रेटेड नहीं किया गया है. बेसमेंट में अनुचित रखरखाव पाया गया, जो अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है. निदेशक की ओर से इन सभी विभागों को निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के मद्देनजर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए किए गए आवेदन को डीएफएस नियम-2010 के नियम 37 (3) के तहत रद्द कर दिया गया है. उन्होंने इन सभी को फायर सेफ्टी इंतजामों के अभाव में संचालित करने पर मालिक या कब्जेदार के जोखिम और दायित्व पर ही संचालित होने की बात भी कही है.
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