नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार चरणप्रीत सिंह को 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया. गुरुवार को चरणप्रीत सिंह की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
पेशी के बाद ईडी ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल उसे चरणप्रीत से पूछताछ की जरूरत नहीं है, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए. ईडी ने चरणप्रीत को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने 13 अप्रैल को चरणप्रीत को आज तक की ईडी में हिरासत में भेजा था. चरणप्रीत को मई 2023 में इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. बाद में उसे जमानत मिल गई थी.
सीबीआई ने दूसरी पूरक चार्जशीट में चरणप्रीत सिंह को आरोपी बनाया था. सीबीआई की दूसरी पूरक चार्जशीट पर कोर्ट ने 10 अगस्त 2023 को संज्ञान लिया था. चरणप्रीत पर आरोप है कि उसने 2022 में गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए नकद पैसे का इंतजाम किया था.
ईडी ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत तिहाड़ जेल में बंद हैं. संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को जमानत दे दी. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के बाद उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया है.