नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक धमकी देने, झूठी जानकारी देने और आपराधिक साजिश रचने के साथ झूठे सबूत देने के कथित अपराधों से संबंधित एक मामले में रियाल्टार प्रणव अंसल को समन भेजा है. प्रणव अंसल अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं. वह रियल एस्टेट टाइकून सुशील अंसल के बेटे हैं.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट देवांशी जनमेजा ने शिकायत पर गौर किया, जिसके अनुसार प्रणव अंसल और अन्य ने शिकायतकर्ता सुनील मंगल पर कंपनी में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला था और उन्हें और उनकी पत्नी को "गंभीर परिणाम" भुगतने की धमकी भी दी थी. इसके बाद सुनील मंगल ने इस्तीफा दे दिया और अपना वेतन वसूलने के लिए तीन सिविल मुकदमे दायर किए.
अदालत ने शिकायत पर गौर करते हुए कहा कि जवाबी कार्रवाई के रूप में प्रणव और अन्य ने शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी के खिलाफ हनुमान मंदिर और हौज खास पुलिस स्टेशनों में झूठी आपराधिक शिकायतें दर्ज की. मजिस्ट्रेट ने कहा, "यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि प्रक्रिया जारी करने के लिए किसी विस्तृत कारण की आवश्यकता नहीं है. वर्तमान मामले में प्रतिवादी नंबर 1 (प्रणव) के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं."
19 अप्रैल को पारित एक आदेश में अदालत ने कहा, "तदनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 को वर्तमान मामले में एक आरोपी व्यक्ति के रूप में बुलाया जाए, अहलमद (अदालत के रिकॉर्ड-कीपर) को अगली तारीख के लिए आरोपी को समन जारी करने का निर्देश दिया जाता है. इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी.