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कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की RAU's कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 14, 2024, 9:19 PM IST

Updated : Oct 15, 2024, 2:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित RAU’S IAS स्टडी सर्कल में एक भयानक जलसैलाब के कारण तीन छात्रों की जान जाने के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इसके तहत परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को आरोपी बनाया गया है.

घटना 27 जुलाई 2024 को घटित हुई जब RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्र अचानक जलसैलाब में फंस गए. जब तक उन्हें बचाने की कोशिश की गई, तब तक उनकी मौत हो गई. यह घटना न केवल छात्रों के परिवारों के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, बल्कि पूरे देश में शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाला मुद्दा बन गई.

सीबीआई जांच और चार्जशीट: इस भयानक घटना के बाद दिल्ली में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान पाया कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और गैर इरादतन हत्या की. थार चालक मनोज कथूरिया को आरोपी नहीं बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- RAU's STUDY CIRCLE को खोलने की मांग करने वाली याचिका खारिज

जमानत और कोर्ट की प्रक्रिया: देखने वाली बात है कि मामले के सभी आरोपी अब जमानत पर हैं. 23 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी. जबकि, इससे पूर्व 13 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सह-मालिकों तजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी.

कानूनी धाराएं: दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत मामले को दर्ज किया था.

यह भी पढ़ें- कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला: कोर्ट ने छह आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित RAU’S IAS स्टडी सर्कल में एक भयानक जलसैलाब के कारण तीन छात्रों की जान जाने के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इसके तहत परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को आरोपी बनाया गया है.

घटना 27 जुलाई 2024 को घटित हुई जब RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्र अचानक जलसैलाब में फंस गए. जब तक उन्हें बचाने की कोशिश की गई, तब तक उनकी मौत हो गई. यह घटना न केवल छात्रों के परिवारों के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, बल्कि पूरे देश में शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाला मुद्दा बन गई.

सीबीआई जांच और चार्जशीट: इस भयानक घटना के बाद दिल्ली में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान पाया कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और गैर इरादतन हत्या की. थार चालक मनोज कथूरिया को आरोपी नहीं बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- RAU's STUDY CIRCLE को खोलने की मांग करने वाली याचिका खारिज

जमानत और कोर्ट की प्रक्रिया: देखने वाली बात है कि मामले के सभी आरोपी अब जमानत पर हैं. 23 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी. जबकि, इससे पूर्व 13 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सह-मालिकों तजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी.

कानूनी धाराएं: दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत मामले को दर्ज किया था.

यह भी पढ़ें- कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला: कोर्ट ने छह आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

Last Updated : Oct 15, 2024, 2:24 PM IST
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