नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है. केजरीवाल को 15 हजार रुपये के जमानती बॉन्ड और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. सीएम केजरीवाल को मिली इस राहत पर दिल्ली बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के समन की अवेहलना के मामले में न्यायलय में दायर धारा 174 की याचिका में जमानत लेनी पड़ी. जिसका मतलब है की केजरीवाल का पेश होना जरूरी था और अब उन्हें ईडी के अगले समन पर पेश होना जरूरी होगा.
ईडी समन अवेहलना मामले में जमानत लेना दर्शाता है कि उन्हें पेश होना अनिवार्य था और उन्होने पेश ना हो कर गलत किया. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार कहते थे समन गैरकानूनी है पर आज उनके जमानत लेने से ये स्थापित हो गया कि समन संवैधानिक रूप, कानूनी रूप से सही थे. वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि न्यायालय के विस्तृत निर्णय से स्थिती और साफ होगी. पर प्रथम दृष्टया यह तय है की अरविंद केजरीवाल को ईडी के नौवें समन पर ईडी के सामने पेश होना होगा और शराब घोटाले की जांच में शामिल होना होगा.
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बता दें कि ईडी के समन की लगातार अनसुनी कर रहे केजरीवाल आखिरकार शनिवार सुबह कोर्ट पहुंचे. अदालत में दलीलें शुरू होते ही उनके वकीलों ने जो जमानत याचिका लगाई वो फौरन स्वीकार हो गई. कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी और केजरीवाल कोर्ट रूम से बाहर निकल गए. कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था.
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