हाथरस: कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अब हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवाद दाखिल हुआ है. हाथरस रेप कांड से बरी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से दाखिल परिवाद पर जज दीपक नाथ सरस्वती ने बयान दर्ज कराने के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है.
हाथरस रेप पीड़िता के परिवार को घर में बंद करके रखना और गैंग रेप के आरोपियों का खुलेआम घूमना बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ है.BJP सरकार ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा भी पूरा नहीं किया है. हम अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले कांग्रेस और INDIA गठबंधन के लोग मिलकर उस परिवार की मदद करेंगे - उनके घर का रिलोकेशन हम करेंगे'. इस पोस्ट को लेकर ही रेप केस से बरी रामकुमार ने राहुल गाधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है.
हाथरस रेप पीड़िता के परिवार को घर में बंद करके रखना और गैंग रेप के आरोपियों का खुलेआम घूमना बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 14, 2024
BJP सरकार ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा भी पूरा नहीं किया है।
हम अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले कांग्रेस… pic.twitter.com/XHfOKCuUqg
अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि थाना चंदपा क्षेत्र के गांव बूलगढ़ी निवासी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से परिवाद दाखिल किया है. परिवाद में कहा है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष के लिए 12 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट द्वारा युवकों को दोष मुक्त करने के बाद उन्हें दोषी बताया था. इस मामले में तीन परिवर्तन है, अभी एक परिवार राम कुमार उर्फ की ओर से दाखिल हुआ है.
हाथरस रेप पीड़िता के परिवार के हताशा से भरे एक-एक शब्द को ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 17, 2024
ये आज भी दहशत में हैं। इनकी स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि दलितों को न्याय मिलना बेहद मुश्किल हो गया है।
हम इस परिवार के साथ हैं - इनके घर का रिलोकेशन करेंगे और हर ज़रूरी सहायता देंगे। pic.twitter.com/VV6dc90D0p