नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 14 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
सीबीआई ने 14 अक्टूबर को छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई ने थार चालक मनोज कथूरिया को आरोपी नहीं बनाया है. सीबीआई ने चार्जशीट में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह, कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को आरोपी बनाया है. सीबीआई ने इन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है. इस मामले के सभी आरोपी जमानत पर हैं.
23 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी थी. इसके पहले 13 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने चार सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई.
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