रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 10 मई को फैसला आने वाला है. हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिक को लेकर कोर्ट के आदेशानुसार 4 मई को दोनों पक्षों ने लिखित में अपना जवाब दाखिल किया. लिखित जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया है. 1 मई को रांची के पीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने ईडी और बचाव पक्ष को लिखित में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
हेमंत सोरेन के वकील प्रदीप चंद्रा ने बताया कि कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जमानत याचिका पर फैसला आगामी 10 मई को सुनाया जाएगा. कोर्ट के इस आदेश के बाद यह भी स्पष्ट हो चुका है कि 10 मई तक हेमंत सोरेन जेल में ही रहेंगे. हालांकि एक दिन के लिए उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की अनुमति मिली है. जिसमें वह कुछ घंटे के लिए जेल से पुलिस की निगरानी में बाहर निकलेंगे. एक मई को हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन माध्यम से पक्ष रखा था.
बता दें कि हेमंत सोरेन बरगाईं अंचल में साढ़े आठ एकड़ जमीन को गलत तरीके से हासिल करने के मामले में विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे. जिसके बाद ईडी ने उन्हें कई दिनों तक डिमांड पर रखकर लंबी पूछताछ भी की थी. अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन के बेल याचिका पर आगामी 10 मई को क्या फैसला सुनाया जाता है?
वता दें कि शुक्रवार को ही हाई कोर्ट की तरफ से अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए प्रोविजनल बेल को नामंजूर कर दिया गया, हालांकि कुछ शर्तो के साथ श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने की उन्हें अनुमति दी गई है. पुलिस हिरासत में ही उन्हें श्राद्ध कर्म में शामिल होना होगा.
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