गढ़वा: जिले में बीते दिनों दो मामलों में डीसी ने सख्त कार्रवाई की है. पहला मामला खरौंधी प्रखंड में मंईयां सम्मान योजना में अनिमियता की है, जबकि दूसरा मामला मझिआंव प्रखंड के रामपुर पैक्स में धान घोटाले का है. इन दोनों मामलों को लेकर डीसी ने सीएससी संचालक की आईडी को सस्पेंड कर दिया जबकि पैक्स अध्यक्ष पर एफआईआर किया है.
मंईयां सम्मान गड़बड़ी में हुई कार्रवाई
खरौंधी प्रखंड के कुपा पंचायत के CSC संचालक नवनीत कुमार पटेल, सत्यनारयण गुप्ता और अजित प्रजापति द्वारा गलत मंशा से जान बूझकर मंईयां सम्मान योजना के कुछ लाभुकों के खाता संख्या और IFSC कोड के स्थान पर अपने रिश्तेदार का खाता संख्या और IFSC कोड पोर्टल पर प्रविष्टि करने का मामला प्रकाश में आया था. मामला संज्ञान में आने के बाद अंचल अधिकारी, खरौंधी से जांच करायी. जांच के क्रम में शिकायत सही पाई गई.
प्रतिवेदित किया गया है कि CSC संचालकों द्वारा एन्ट्री के समय लाभुकों के खाते के स्थान पर अपना या अपने रिश्तेदार का खाता संख्या डाल दिया गया है. जिससे राशि लाभुक के खाता में नहीं जाकर सीएससी या उनके सगे लोगों के खाते में जा रहा था. जांच में स्पष्ट हुआ कि ग्राम कूपा के 7 लाभुकों की राशि CSC संचालक नवनीत पटेल की पत्नी रेशमी देवी के खाता में अंतरित हुआ है. 5 लाभुकों के पैसा CSC संचालक सत्यनारायण गुप्ता के अपने खाता में और 9 लाभुकों की राशि CSC संचालक अजीत प्रजापति की माता लालती देवी के खाते में गई है.
इस संबंध में सर्वप्रथम तीनों CSC ऑपरेटर द्वारा योग्य लाभुकों के खाते में बैंक के माध्यम से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित करायी गयी. मामले में अनियमितता बरते जाने पर तीनों CSC संचालक नवनीत कुमार पटेल, सत्यनारयण गुप्ता और अजित प्रजापति का ID तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया.
धान खरीद के अनियमितता में कार्रवाई
मझिआंव प्रखंड अंतर्गत रामपुर पैक्स में धान क्रय के दौरान कालाबाजारी संबंधित भारी अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई. प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, गढ़वा के द्वारा संयुक्त रूप से जांच कराई गई. जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि धान अधिप्राप्ति विपणन मौसम 2024-25 अंतर्गत उपार्जन पोर्टल में प्रदर्शित 5375 क्विंटल के विरूद्ध उनके गोदाम में मात्र 2693 क्वींटल धान पाया गया. निरीक्षण के समय लगभग 2300 क्विंटल धान गोदाम में नहीं पाया गया.
मामले में भारी अनियमितता के लिए रामपुर पैक्स के अध्यक्ष रवीन्द्र सिंह से स्पष्टीकरण पृच्छा की गई. अध्यक्ष द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं था, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया. जबकि अनियमितता के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी गढ़वा के माध्यम से रामपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रवीन्द्र सिंह के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मझिआंव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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