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चमोली में भालू की पित्त की थैली के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, लाखों में आंकी गई कीमत - Bear Gall Bladder - BEAR GALL BLADDER

Bear Gall Bladder in Chamoli चमोली के देवाल में दो तस्कर करीब आधा किलो भालू की पित्त के साथ गिरफ्तार हुए हैं. बरामद भालू की पित्त की थैली की कीमत लाखों में आंकी गई है. बताया जा रहा है कि यह चार भालुओं की पित्त की थैली है. ऐसे में माना जा रहा है कि चार भालुओं को भी मारा गया है.

Two People Arrest With Bear Gall Bladder
भालू की पित्त की थैली के साथ दो तस्कर गिरफ्तार (फोटो- वन विभाग)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 24, 2024, 6:31 PM IST

थराली: चमोली जिले के देवाल में दो वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके पास भालू की पित्त की थैली बरामद की गई है. जिसका वजन करीब 460 ग्राम के आसपास है. जो चार भालुओं का बताया जा रहा है. वहीं, दोनों तस्करों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ कुमाऊं रेंज को थराली थाना क्षेत्र के देवाल ब्लॉक से वन्यजीवों के अंगों की तस्करी की सूचना मिली थी. जिस पर एसटीएफ निरीक्षक पावन स्वरूप और एसआई विपिन चंद्र जोशी के नेतृत्व में टीम एएसआई जयवीर शरण, हेड कांस्टेबल मनमोहन, कांस्टेबल वीरेंद्र चौहान, इमरार अहमद के साथ देवाल पहुंची.

इस बीच इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और वन विभाग को भी दी गई. साथ ही मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया. जिस पर सभी सतर्क हो गए. वहीं, बीती रोज यानी 23 मई की देर रात टीमों को पता चला कि देवाल-सुयालकोट सड़क पर दो लोग संदिग्ध परिस्थितियों में देवाल की तरफ आ रहे हैं.

जिस पर देवाल पुलिस चौकी प्रभारी विनोद सिंह रावत, कांस्टेबल कृष्णा भंडारी, प्रफुल्ल नौटियाल और वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी हरीश थपलियाल, वन बीट अधिकारी प्रदीप सिंह के साथ एसटीएफ की टीम भी सुयालकोट की सड़क पर पहुंची.

रात करीब 11 बजे के आसपास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल के पास दोनों संदिग्ध गाड़ियों की लाइट देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें धर दबोचा. तलाशी लेने पर उनके पास से भालुओं की पित्त की थैलियां बरामद हुई.

देवाल चौकी प्रभारी विनोद रावत ने बताया कि इस मामले में देवाल के वांण गांव निवासी बलवंत सिंह बिष्ट पुत्र हिम्मत सिंह (उम्र 55 वर्ष) के पास से 2 भालुओं की 284 ग्राम पित्त की थैली और देवाल के ही कुलिंग गांव निवासी मेहरबान सिंह बिष्ट पुत्र चंद्र सिंह बिष्ट (उम्र 66 वर्ष) से भी 2 भालुओं की 176 ग्राम वजनी पित्त की थैलियां बरामद हुई.

वहीं, दोनों वन्यजीव तस्करों को तत्काल गिरफ्तार किया गया. साथ ही उनके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट के आदेश पर दोनों वन्यजीव तस्करों को जेल भेज दिया गया है. वहीं, बरामद पित्त की थैलियों की कीमत लाखों में बताई जा रही है.

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थराली: चमोली जिले के देवाल में दो वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके पास भालू की पित्त की थैली बरामद की गई है. जिसका वजन करीब 460 ग्राम के आसपास है. जो चार भालुओं का बताया जा रहा है. वहीं, दोनों तस्करों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ कुमाऊं रेंज को थराली थाना क्षेत्र के देवाल ब्लॉक से वन्यजीवों के अंगों की तस्करी की सूचना मिली थी. जिस पर एसटीएफ निरीक्षक पावन स्वरूप और एसआई विपिन चंद्र जोशी के नेतृत्व में टीम एएसआई जयवीर शरण, हेड कांस्टेबल मनमोहन, कांस्टेबल वीरेंद्र चौहान, इमरार अहमद के साथ देवाल पहुंची.

इस बीच इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और वन विभाग को भी दी गई. साथ ही मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया. जिस पर सभी सतर्क हो गए. वहीं, बीती रोज यानी 23 मई की देर रात टीमों को पता चला कि देवाल-सुयालकोट सड़क पर दो लोग संदिग्ध परिस्थितियों में देवाल की तरफ आ रहे हैं.

जिस पर देवाल पुलिस चौकी प्रभारी विनोद सिंह रावत, कांस्टेबल कृष्णा भंडारी, प्रफुल्ल नौटियाल और वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी हरीश थपलियाल, वन बीट अधिकारी प्रदीप सिंह के साथ एसटीएफ की टीम भी सुयालकोट की सड़क पर पहुंची.

रात करीब 11 बजे के आसपास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल के पास दोनों संदिग्ध गाड़ियों की लाइट देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें धर दबोचा. तलाशी लेने पर उनके पास से भालुओं की पित्त की थैलियां बरामद हुई.

देवाल चौकी प्रभारी विनोद रावत ने बताया कि इस मामले में देवाल के वांण गांव निवासी बलवंत सिंह बिष्ट पुत्र हिम्मत सिंह (उम्र 55 वर्ष) के पास से 2 भालुओं की 284 ग्राम पित्त की थैली और देवाल के ही कुलिंग गांव निवासी मेहरबान सिंह बिष्ट पुत्र चंद्र सिंह बिष्ट (उम्र 66 वर्ष) से भी 2 भालुओं की 176 ग्राम वजनी पित्त की थैलियां बरामद हुई.

वहीं, दोनों वन्यजीव तस्करों को तत्काल गिरफ्तार किया गया. साथ ही उनके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट के आदेश पर दोनों वन्यजीव तस्करों को जेल भेज दिया गया है. वहीं, बरामद पित्त की थैलियों की कीमत लाखों में बताई जा रही है.

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