बलरामपुर: कोर्ट ने हत्या के मामले में बुधवार को दोष सिद्ध होने पर पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनो दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि ललिया थाना क्षेत्र के कठोववा गांव में मामूली विवाद में सियाराम की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला था. सियाराम की पत्नी रामावती की लिखित सूचना के आधार पर 6 अगस्त 2021 को थाना ललिया में अखिलेश दूबे व कामेश्वर दूबे निवासी पतझी कला, कठौवा थाना ललिया बलरामपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था. अखिलेश दूबे कामेश्वर दूबे का बेटा है.
इस मामले की विवेचना संतोष तिवारी तत्कालीन प्रभारी थाना ललिया द्वारा की गई. इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए गए. कोर्ट में मुकदमे के दौरान मॉनिटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ थाना ललिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त अखिलेश कुमार दुबे और कामेश्वर को सजा दिलाने का प्रयास किया. इसके तहत मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से कई गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. अभियोजन की तरफ से कुल 9 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि सियाराम की तबीयत खराब थी. झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश इफ्तिखार अहमद द्वारा अखिलेश दुबे और कामेश्वर दुबे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
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