जालौन : जिले के चुर्खी थाने के एक गांव में युवक ने साल 2022 में घर में घुसकर 12 वर्षीय किशोरी के साथ रेप किया था. पुलिस ने मामले में आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए विवेचना के बाद में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. गुरुवार को स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि एक जनवरी 2022 को वह किसी काम से उरई गए हुए थे. पत्नी किसी कार्य से चाचा के घर गई थी. इस दौरान घर में उसकी 12 वर्षीय पुत्री अकेली थी. इस दौरान चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पप्पू कुशवाहा पुत्र रामदास घर में घुस आया. उसने बेटी के साथ रेप किया. कुछ देर बाद परिवार के लोग घर पहुंचे तो बेटी ने उन्हें घटना की जानकारी दी.
थाना पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर पप्पू कुशवाहा के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व गवाहों के बयानों को सुनने के बाद न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपी पप्पू कुशवाहा को दोषी करार दिया. आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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