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जेल से छूटते ही लड़की को लेकर फुर्र हुआ अमजद, धर्म परिवर्तन कराकर किया रेप, पहले भी कर चुका ऐसा कांड - converting girl religion and rape

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 18, 2024, 5:43 PM IST

Dehradun crime news, Vikasnagar news, uttarakhand news उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आया है. यहां पुलिस ने लड़की को भगाने वाले आरोपी अमजद को गिरफ्तार कर लिया है. अमजद पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर पहले अवैध तरीके से लड़की का धर्म परिवर्तन कराया और फिर उसके साथ रेप किया. आरोपी पहले भी इस तरह के कांड कर चुका है, जिसमें वो जेल भी जा चुका है. पढ़ें पूरी खबर...

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विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती का धर्म परिवर्तन कराने और उसके साथ रेप करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी बीती 27 जून को युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था.

पुलिस ने बताया कि युवती के परिजनों ने विकासनगर कोतवाली में तहरीर दी थी. तहरीर में पीड़ित परिवार ने कहा था कि उनकी बेटी को दूसरे धर्म का युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया. युवती अपने साथ घर में रखी ज्वैलरी भी लेकर गई है. इस मामले में पुलिस ने अमजद और रईसुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी अमजद साल 2023 में इस युवती को बहला फुसला कर अपने साथ भाग ले गया था. तब पीड़िता नाबालिग थी. इसीलिए पुलिस ने अमजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. बाद में पुलिस ने अमजद को गिरफ्तार कर लड़की को परिजनों के सुपुर्द कर दिया था.

पुलिस ने बताया कि आरोपी अप्रैल 2024 में जमानत पर जेल से बाहर आया और फिर से उसने रईसुद्दीन सिद्दीकी के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचा. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले अवैध तरीके युवती का धर्म परिवर्तन करवाया और फिर उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जेल से बाहर आने के बाद सोशल मीडिया के जरिए युवती से संपर्क किया था. पुलिस इस मामले में पहले ही रईसुद्दीन सिद्दीकी को जेल भेज चुकी है, लेकिन आरोपी और युवती का कुछ सुराग नहीं मिल रहा था. पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में लगी हुई थी.

पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबीर से आरोपी अमजद के जालंधर पंजाब में होने की सूचना मिली. इसके बाद एक टीम विकासनगर से जालंधर पंजाब भेजी गई है. जालंधर पुलिस की मदद से उत्तराखंड पुलिस ने आरोपी अमजद को गिरफ्तार किया और युवती को उसके कब्जे से मुक्त कराया.

पुलिस को आरोपी के पास घर से चोरी की गए ज्वैरात भी बरामद हुए है. पीड़िता के बयानों के आधार पर विवेचना में धारा 376 में 411 आईपीसी जोड़ी गई है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया. आरोपी शातिर अपराधी है, जो पूर्व में भी इसी युवती के अपहरण में शामिल रहा है.

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विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती का धर्म परिवर्तन कराने और उसके साथ रेप करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी बीती 27 जून को युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था.

पुलिस ने बताया कि युवती के परिजनों ने विकासनगर कोतवाली में तहरीर दी थी. तहरीर में पीड़ित परिवार ने कहा था कि उनकी बेटी को दूसरे धर्म का युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया. युवती अपने साथ घर में रखी ज्वैलरी भी लेकर गई है. इस मामले में पुलिस ने अमजद और रईसुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी अमजद साल 2023 में इस युवती को बहला फुसला कर अपने साथ भाग ले गया था. तब पीड़िता नाबालिग थी. इसीलिए पुलिस ने अमजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. बाद में पुलिस ने अमजद को गिरफ्तार कर लड़की को परिजनों के सुपुर्द कर दिया था.

पुलिस ने बताया कि आरोपी अप्रैल 2024 में जमानत पर जेल से बाहर आया और फिर से उसने रईसुद्दीन सिद्दीकी के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचा. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले अवैध तरीके युवती का धर्म परिवर्तन करवाया और फिर उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जेल से बाहर आने के बाद सोशल मीडिया के जरिए युवती से संपर्क किया था. पुलिस इस मामले में पहले ही रईसुद्दीन सिद्दीकी को जेल भेज चुकी है, लेकिन आरोपी और युवती का कुछ सुराग नहीं मिल रहा था. पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में लगी हुई थी.

पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबीर से आरोपी अमजद के जालंधर पंजाब में होने की सूचना मिली. इसके बाद एक टीम विकासनगर से जालंधर पंजाब भेजी गई है. जालंधर पुलिस की मदद से उत्तराखंड पुलिस ने आरोपी अमजद को गिरफ्तार किया और युवती को उसके कब्जे से मुक्त कराया.

पुलिस को आरोपी के पास घर से चोरी की गए ज्वैरात भी बरामद हुए है. पीड़िता के बयानों के आधार पर विवेचना में धारा 376 में 411 आईपीसी जोड़ी गई है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया. आरोपी शातिर अपराधी है, जो पूर्व में भी इसी युवती के अपहरण में शामिल रहा है.

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