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पति ने प्रापर्टी नहीं दी तो सिर पर हथौड़ा मार-मारकर सुला दिया मौत की नींद, जानिए दूसरी पत्नी के जुर्म की खौफनाक दास्तां

फिरोजाबाद में पति ने प्रापर्टी नहीं दी तो सिर पर हथौड़ा मार-मारकर पत्नी ने उसे मौत दे दी. अब कोर्ट ने इस मामले में हत्या की दोषी पत्नी को सजा सुनाई है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 15, 2024, 7:52 AM IST

फिरोजाबादः फिरोजाबाद की जिला अदालत ने पति की हत्या के मामले में आरोपित पत्नी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पत्नी पर अर्थदंड भी लगाया है और अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

आयोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला 2 जनवरी साल 2021 का है. दरअसल, थाना रसूलपुर क्षेत्र के रहने वाले बंटी की 2 जनवरी 2021 को मौत हो गई थी. बंटी अपनी दूसरी पत्नी पूनम पुत्री गीतम सिंह निवासी आसफाबाद के साथ रहता था. बंटी की पहली पत्नी की बेटी राधिका भी उसके साथ रहती थी. राधिका ने अपने मामा श्याम सुंदर को बताया था कि उसकी सौतेली मां पूनम ने हथौड़ा मारकर उसके पिता की हत्या कर दी है.

बेटी ने मामा को यह भी बताया कि उसकी सौतेली मां पूनम, पिता की संपत्ति को अपने नाम करने के लिए अक्सर उनसे झगड़ा करती थी. बेटी के बताए अनुसार राधिका के मामा श्याम सुंदर ने पूनम के खिलाफ थाना रसूलपुर में हत्या की एफआईआर दर्ज कराई. मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र कोर्ट संख्या एक नवनीत कुमार गिरी की अदालत में हुई. मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी और कई साक्ष्य भी पेश किए गए.


गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पूनम को दोषी माना. न्यायालय ने पूनम को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड न देने की स्थिति में पूनम को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

फिरोजाबादः फिरोजाबाद की जिला अदालत ने पति की हत्या के मामले में आरोपित पत्नी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पत्नी पर अर्थदंड भी लगाया है और अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

आयोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला 2 जनवरी साल 2021 का है. दरअसल, थाना रसूलपुर क्षेत्र के रहने वाले बंटी की 2 जनवरी 2021 को मौत हो गई थी. बंटी अपनी दूसरी पत्नी पूनम पुत्री गीतम सिंह निवासी आसफाबाद के साथ रहता था. बंटी की पहली पत्नी की बेटी राधिका भी उसके साथ रहती थी. राधिका ने अपने मामा श्याम सुंदर को बताया था कि उसकी सौतेली मां पूनम ने हथौड़ा मारकर उसके पिता की हत्या कर दी है.

बेटी ने मामा को यह भी बताया कि उसकी सौतेली मां पूनम, पिता की संपत्ति को अपने नाम करने के लिए अक्सर उनसे झगड़ा करती थी. बेटी के बताए अनुसार राधिका के मामा श्याम सुंदर ने पूनम के खिलाफ थाना रसूलपुर में हत्या की एफआईआर दर्ज कराई. मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र कोर्ट संख्या एक नवनीत कुमार गिरी की अदालत में हुई. मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी और कई साक्ष्य भी पेश किए गए.


गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पूनम को दोषी माना. न्यायालय ने पूनम को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड न देने की स्थिति में पूनम को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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