ETV Bharat / state

नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, गर्भवती होने पर सच आया सामने, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा - crime news

Minor Girl Rape Case कोर्ट ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. युवक लंबे समय से नाबालिग से दुष्कर्म कर रहा था. वहीं नाबालिग के अचानक पेट में दर्द होने से परिजन जब उसे हॉस्पिटल ले गए, तब घटना का खुलासा हुआ.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 18, 2024, 9:20 AM IST

देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. जिसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

पीड़िता के पिता ने कोतवाली विकासनगर में 5 नवंबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है. बेटी को अचानक पेट में दर्द हुआ और इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वह 9 महीने की गर्भवती है.परिजनों द्वारा जब इसके संबंध में पूछा गया तो नाबालिग ने बताया कि उसके साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया था.आरोपी पीड़िता के साथ यह हरकत बीते डेढ़ साल से करता आ रहा था. गर्भवती होने का पता पीड़िता को 6 महीने बाद लगा था, लेकिन पीड़िता ने डर से किसी को नहीं बताया.अस्पताल में भर्ती होने के बाद पीड़िता ने बच्चों को जन्म दिया और कोतवाली विकासनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था.
पढ़ें-नाबालिग पर बिगड़ी नियत, 2 बच्चों के बाप ने 3 साल तक किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि अदालत में पीड़िता की मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए गए, इनमें भी उसने युवक पर लगे आरोपों को दोहराया था.न्यायालय के आदेश पर नवजात और युवक के डीएनए सैंपल का मिलान कराया गया. डीएनए सैंपल रिपोर्ट, गवाहों और साक्ष्यों को भी अदालत में प्रस्तुत किया गया. अदालत में इस मुकदमे में कुल आठ गवाह पेश हुए और सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई.साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया,जिसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. जिसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

पीड़िता के पिता ने कोतवाली विकासनगर में 5 नवंबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है. बेटी को अचानक पेट में दर्द हुआ और इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वह 9 महीने की गर्भवती है.परिजनों द्वारा जब इसके संबंध में पूछा गया तो नाबालिग ने बताया कि उसके साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया था.आरोपी पीड़िता के साथ यह हरकत बीते डेढ़ साल से करता आ रहा था. गर्भवती होने का पता पीड़िता को 6 महीने बाद लगा था, लेकिन पीड़िता ने डर से किसी को नहीं बताया.अस्पताल में भर्ती होने के बाद पीड़िता ने बच्चों को जन्म दिया और कोतवाली विकासनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था.
पढ़ें-नाबालिग पर बिगड़ी नियत, 2 बच्चों के बाप ने 3 साल तक किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि अदालत में पीड़िता की मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए गए, इनमें भी उसने युवक पर लगे आरोपों को दोहराया था.न्यायालय के आदेश पर नवजात और युवक के डीएनए सैंपल का मिलान कराया गया. डीएनए सैंपल रिपोर्ट, गवाहों और साक्ष्यों को भी अदालत में प्रस्तुत किया गया. अदालत में इस मुकदमे में कुल आठ गवाह पेश हुए और सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई.साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया,जिसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.