हल्द्वानी: नैनीताल जिले में पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक दंपति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के जांच पड़ताल में सामने आया है कि बांग्लादेशी दंपति बेटी का इलाज कराने के नाम पर भारत आया था, लेकिन बांग्लादेश जाने के बजाय हल्द्वानी में अपना ठिकाना बनाकर कारोबार कर रहा था. इसके बाद पुलिस ने बांग्लादेशी दंपति के खिलाफ धारा 14 विदेशी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया है.
बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान के दौरान पकड़े गए: नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें चौकी प्रभारी मंडी भुवन सिंह राणा की टीम भी सत्यापन और चेकिंग अभियान चला रही थी.
इसी अभियान के तहत सत्यापन की कार्रवाई के दौरान हल्द्वानी के गौजाजाली विचली क्षेत्र में मुन्नालाल गौयां के मकान में दो संदिग्ध व्यक्ति नारायण विश्वास पुत्र मेघनाद विश्वास निवासी कचुवा, अभय नगर, सिरधौरपुर 7460 जसौर (बांग्लादेश) और उसकी पत्नी गौरी विश्वास के बारे में पूछताछ की गई.
28 फरवरी 2024 को खत्म हो गई थी वीजा की वैधता: वहीं, पूछताछ से पता चला कि दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं. जो पासपोर्ट और वीजा लेकर भारत आए थे. उनके वीजा की वैधता 28 फरवरी 2024 को खत्म हो गया था. पूछताछ में बांग्लादेशी दंपति ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी काकोली के उपचार के लिए 10 सितंबर 2023 को हरिदासपुर (पश्चिम बंगाल) से लैंड इमिग्रेशन चेक पोस्ट से मेडिकल वीजा पर भारत में प्रवेश किया था.
तमिलनाडु में कराया बेटी का इलाज, गले का निकला कैंसर: मेडिकल वीजा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर (तमिलनाडु) के लिए निर्गत किया गया था. 13 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2023 तक दंपति ने अपनी बेटी का इलाज कराया. जहां काकोली को गले का कैंसर निकला. इसके बाद 21 नंबर 2023 को दंपति और उसकी बेटी तीनों लालकुआं पहुंचे.
हल्द्वानी में इलाज के दौरान कैंसर से बेटी की हुई मौत: उसके बाद गौजाजाली बिचली में अपने जानने वाले मुन्नालाल मौर्य के यहां रहने लगे. जहां सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में काकोली का उपचार कराया, लेकिन काकोली की इसी साल जुलाई में कैंसर की वजह से मौत हो गई.
हल्द्वानी में लगाने लगे सब्जी की फड: बेटी की मौत के कुछ समय बाद दंपति आईटीआई तिराहे पर सब्जी का फड लगाकर दोनों जीवन यापन करने लगे. नारायण विश्वास और गौरी विश्वास जो कि मेडिकल वीजा पर भारत आए थे, उनका वीजा 28 फरवरी 2024 को समाप्त हो चुकी थी.
ऐसे में भारत में अवैध रूप से प्रवास करना धारा 14 विदेशी अधिनियम के अपराध में शामिल है. अब हल्द्वानी कोतवाली पुलिस दंपति के खिलाफ धारा 14 विदेशी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
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