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आजम खान पर कोर्ट 16 मार्च को सुनाएगी फैसला; आपराधिक षडयंत्र रचने और लूट का दर्ज है मुकदमा

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान सहित उनके आधा दर्जन करीबियों पर दर्ज लूट, धमकाने और आपराधिक षड्यंत्र के मुकदमे में बहस गुरुवार को पूरी हो गई.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 7, 2024, 10:40 PM IST

जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि इसमें वादी इतेशाम ने 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था.

रामपुर : सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान सहित उनके आधा दर्जन करीबियों पर दर्ज लूट, धमकाने और आपराधिक षड्यंत्र के मुकदमे में बहस गुरुवार को पूरी हो गई. कोर्ट इस मुकदमे में 16 मार्च को फैसला सुना सकती है.

मोहम्मद आजम खान, उनके करीबी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस उपाधीक्षक रामपुर आले हसन खान सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध लूट, घर में घुसकर मारपीट और आपराधिक षडयंत्र रचने का मुकदमा 2019 में दर्ज किया गया था. यह मामला रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष ने भी अपनी कार्रवाई आज अदालत में पूरी कर ली है. अब अदालत ने इस मामले में 16 मार्च 2024 की तारीख तय की है, जिसमें इस मुकदमे को लेकर निर्णय सुनाया जा सकता है.

जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी-एमएलए सीमा राणा ने बताया कि इसमें वादी इतेशाम है. इन्होंने 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें फैसला की तारीख 16 मार्च लगी है. दर्ज एफआईआर में इन्होंने आरोप लगाए गए थे कि उसके घर में घुसकर जो आरोपियों ने मारपीट, गालीगलौज की. उसे बेरहमी से मारापीटा. घर से निकालकर मकान तोड़ दिया. जो सामान था, वह अभियुक्तगण लूट कर ले गए थे. बचाव पक्ष की और अभियोजन की बहस कंप्लीट हो चुकी है और जजमेंट के लिए फाइल रख ली गई है.

यह भी पढ़ें : भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान पर आरोप तय, विधानसभा चुनाव 2022 में कही थीं आपत्तिजनक बातें

यह भी पढ़ें : शत्रु सम्पत्ति के मामले में सपा नेता आजम खान समेत 14 पर आरोप तय

जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि इसमें वादी इतेशाम ने 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था.

रामपुर : सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान सहित उनके आधा दर्जन करीबियों पर दर्ज लूट, धमकाने और आपराधिक षड्यंत्र के मुकदमे में बहस गुरुवार को पूरी हो गई. कोर्ट इस मुकदमे में 16 मार्च को फैसला सुना सकती है.

मोहम्मद आजम खान, उनके करीबी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस उपाधीक्षक रामपुर आले हसन खान सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध लूट, घर में घुसकर मारपीट और आपराधिक षडयंत्र रचने का मुकदमा 2019 में दर्ज किया गया था. यह मामला रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष ने भी अपनी कार्रवाई आज अदालत में पूरी कर ली है. अब अदालत ने इस मामले में 16 मार्च 2024 की तारीख तय की है, जिसमें इस मुकदमे को लेकर निर्णय सुनाया जा सकता है.

जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी-एमएलए सीमा राणा ने बताया कि इसमें वादी इतेशाम है. इन्होंने 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें फैसला की तारीख 16 मार्च लगी है. दर्ज एफआईआर में इन्होंने आरोप लगाए गए थे कि उसके घर में घुसकर जो आरोपियों ने मारपीट, गालीगलौज की. उसे बेरहमी से मारापीटा. घर से निकालकर मकान तोड़ दिया. जो सामान था, वह अभियुक्तगण लूट कर ले गए थे. बचाव पक्ष की और अभियोजन की बहस कंप्लीट हो चुकी है और जजमेंट के लिए फाइल रख ली गई है.

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