बाराबंकीः दो अलग-अलग मामलों में यूपी के बाराबंकी की दो अदालतों ने 4 आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. एक मामला एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का है तो दूसरा मामला बारात के दौरान नाच गाने को लेकर की गई हत्या से जुड़ा है.हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
पहला मामला
विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अजय सिंह सिसौदिया ने बताया कि 02 अगस्त सन 2017 को वादी ने कोठी थाने में लिखित तहरीर देकर कहा कि पहली अगस्त 2017 को उसकी नाबालिग बेटी को सोनू सिंह बहला फुसला कर भगा ले गया है. वादी की तहरीर पर कोठी थाने में सोनू सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 363,366 में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की.तत्कालीन विवेचक द्वारा मामले में वैज्ञानिक विधियों से साक्ष्य संकलित करते हुए और पीड़िता के बयान के आधार पर विवेचना के दौरान मामले में 376 आईपीसी,एससीएसटी ऐक्ट और पॉक्सो ऐक्ट की धाराएं बढ़ाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई. अभियोजन ने मामले में ठोस गवाह पेश किए.साक्षियों की गवाही और दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट संख्या-45 अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी सोनू सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
दूसरा मामला
अभियोजक अधिकारी अमित अवस्थी और रमाकांत द्विवेदी ने अभियोजन कथानक का विवरण देते हुए बताया कि वादी टेनू लाल पुत्र बद्री चौहान ने 13 फरवरी 2022 को रामसनेहीघाट थाने में तहरीर देकर बताया कि 12 फरवरी 2022 को सफदरगंज थाना क्षेत्र के सदेवां गांव से उसके भतीजे धर्मराज पुत्र परशुराम की बारात रामसनेहीघाट के नरायनपुर गांव के स्वामीनाथ के यहां गई थी.डीजे की धुन पर नाच गाना चल रहा था.नरायनपुर गांव के उत्तम चौहान पुत्र फूलचन्द्र नाच गाने में बाधा डाल रहा था जिसका बारातियों ने विरोध किया. वादी टेनू के रिश्तेदार सुनील कुमार चौहान ने उत्तम को वहां से जाने के लिए कहा तो उत्तम बारातियों को देख लेने की धमकी देकर वहां से चला गया.इसके बाद जब बाराती लड़की पक्ष के दरवाजे की तरफ रात में करीब साढ़े 10 बजे जा रहे थे तो उत्तम चौहान ने बाबूलाल पासी के मकान के सामने रिश्तेदार सुनील कुमार चौहान को जान से मारने की नीयत से डंडे से मार-मार कर उसकी हत्या कर दी. बारातियों की भीड़ ने शोर मचाकर उत्तम को पकड़ने का प्रयास किया तो वह मौके से खेतों की तरफ अंधेरे में भाग गया.वादी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी उत्तम चौहान के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.तत्कालीन विवेचक द्वारा मामले में साक्ष्य संकलित किये गए और दो नाम अंजनी कुमार उर्फ ननकऊ व जोगेंद्र बहरा उर्फ प्रदीप और प्रकाश में आये लिहाजा विवेचक द्वारा उत्तम चौहान,अंजनी कुमार उर्फ ननकऊ और जोगेन्दर बहरा उर्फ प्रदीप के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 के तहत चार्जशीट फाइल की.मामले में अभियोजन ने 08 ठोस गवाह पेश किए.गवाहों की गवाही और दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल ने तीनो आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए बुधवार को तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी.
ये भी पढ़ेंःज्ञानवापी केस: व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई 12 फरवरी को
बाराबंकी में दो सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास
बाराबंकी में दो सगे भाइयों समेत चार को कोर्ट ने अलग-अलग दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Feb 8, 2024, 7:49 AM IST
बाराबंकीः दो अलग-अलग मामलों में यूपी के बाराबंकी की दो अदालतों ने 4 आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. एक मामला एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का है तो दूसरा मामला बारात के दौरान नाच गाने को लेकर की गई हत्या से जुड़ा है.हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
पहला मामला
विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अजय सिंह सिसौदिया ने बताया कि 02 अगस्त सन 2017 को वादी ने कोठी थाने में लिखित तहरीर देकर कहा कि पहली अगस्त 2017 को उसकी नाबालिग बेटी को सोनू सिंह बहला फुसला कर भगा ले गया है. वादी की तहरीर पर कोठी थाने में सोनू सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 363,366 में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की.तत्कालीन विवेचक द्वारा मामले में वैज्ञानिक विधियों से साक्ष्य संकलित करते हुए और पीड़िता के बयान के आधार पर विवेचना के दौरान मामले में 376 आईपीसी,एससीएसटी ऐक्ट और पॉक्सो ऐक्ट की धाराएं बढ़ाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई. अभियोजन ने मामले में ठोस गवाह पेश किए.साक्षियों की गवाही और दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट संख्या-45 अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी सोनू सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
दूसरा मामला
अभियोजक अधिकारी अमित अवस्थी और रमाकांत द्विवेदी ने अभियोजन कथानक का विवरण देते हुए बताया कि वादी टेनू लाल पुत्र बद्री चौहान ने 13 फरवरी 2022 को रामसनेहीघाट थाने में तहरीर देकर बताया कि 12 फरवरी 2022 को सफदरगंज थाना क्षेत्र के सदेवां गांव से उसके भतीजे धर्मराज पुत्र परशुराम की बारात रामसनेहीघाट के नरायनपुर गांव के स्वामीनाथ के यहां गई थी.डीजे की धुन पर नाच गाना चल रहा था.नरायनपुर गांव के उत्तम चौहान पुत्र फूलचन्द्र नाच गाने में बाधा डाल रहा था जिसका बारातियों ने विरोध किया. वादी टेनू के रिश्तेदार सुनील कुमार चौहान ने उत्तम को वहां से जाने के लिए कहा तो उत्तम बारातियों को देख लेने की धमकी देकर वहां से चला गया.इसके बाद जब बाराती लड़की पक्ष के दरवाजे की तरफ रात में करीब साढ़े 10 बजे जा रहे थे तो उत्तम चौहान ने बाबूलाल पासी के मकान के सामने रिश्तेदार सुनील कुमार चौहान को जान से मारने की नीयत से डंडे से मार-मार कर उसकी हत्या कर दी. बारातियों की भीड़ ने शोर मचाकर उत्तम को पकड़ने का प्रयास किया तो वह मौके से खेतों की तरफ अंधेरे में भाग गया.वादी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी उत्तम चौहान के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.तत्कालीन विवेचक द्वारा मामले में साक्ष्य संकलित किये गए और दो नाम अंजनी कुमार उर्फ ननकऊ व जोगेंद्र बहरा उर्फ प्रदीप और प्रकाश में आये लिहाजा विवेचक द्वारा उत्तम चौहान,अंजनी कुमार उर्फ ननकऊ और जोगेन्दर बहरा उर्फ प्रदीप के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 के तहत चार्जशीट फाइल की.मामले में अभियोजन ने 08 ठोस गवाह पेश किए.गवाहों की गवाही और दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल ने तीनो आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए बुधवार को तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी.
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