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भतीजी के साथ किया था दुष्कर्म, भतीजे की कर दी थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - Court sentenced life imprisonment - COURT SENTENCED LIFE IMPRISONMENT

वर्ष 2020 में अपनी ही भतीजी के साथ दुष्कर्म और भतीजे की हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने भतीजे के शव को अपने ही मकान के गटर में डाल दिया था. रिश्तों को कलंकित करने वाले चाचा पर कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 30, 2024, 10:58 PM IST

फिरोजाबाद : वर्ष 2020 में अपनी ही भतीजी के साथ दुष्कर्म और भतीजे की हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने भतीजे के शव को अपने ही मकान के गटर में डाल दिया था. रिश्तों को कलंकित करने वाले चाचा पर कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 दिसंबर 2020 को जसराना थाना क्षेत्र के अमर सिंह के टूंडला स्थित मकान के गटर से युवक का शव बरामद हुआ था. पुलिस ने इस मकान से एक नाबालिग बालिका और एक बच्चे को भी मुक्त करा परिजनों के सिपुर्द किया था. दरअसल में अमर सिंह बच्चों का चाचा है. 12 दिसंबर को अमर सिंह ने बहाने से भतीजी और दो भतीजे का अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसने टूंडला स्थित अपने मकान में तीनों को छिपा दिया था. अमर भतीजी को अपने साथ ले जाकर उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ दुराचार काम भी किया था. भेद खुल जाने के डर से उसने एक भतीजे की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस में आरोपी को जेल भेज दिया था और अदालत में चार्जशीट सीट दाखिल की थी. इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या दो/ विशेष पॉस्को अदालत में हुई.

इस मामले में दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा बहस की गई. आयोजन पक्ष द्वारा तमाम साक्ष्य और गवाहों को अदालत में पेश किया गया.गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर अदालत में अमर सिंह को दोषी माना. अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर दो लाख का अर्थदंड भी लगाया है और दंड देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

फिरोजाबाद : वर्ष 2020 में अपनी ही भतीजी के साथ दुष्कर्म और भतीजे की हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने भतीजे के शव को अपने ही मकान के गटर में डाल दिया था. रिश्तों को कलंकित करने वाले चाचा पर कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 दिसंबर 2020 को जसराना थाना क्षेत्र के अमर सिंह के टूंडला स्थित मकान के गटर से युवक का शव बरामद हुआ था. पुलिस ने इस मकान से एक नाबालिग बालिका और एक बच्चे को भी मुक्त करा परिजनों के सिपुर्द किया था. दरअसल में अमर सिंह बच्चों का चाचा है. 12 दिसंबर को अमर सिंह ने बहाने से भतीजी और दो भतीजे का अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसने टूंडला स्थित अपने मकान में तीनों को छिपा दिया था. अमर भतीजी को अपने साथ ले जाकर उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ दुराचार काम भी किया था. भेद खुल जाने के डर से उसने एक भतीजे की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस में आरोपी को जेल भेज दिया था और अदालत में चार्जशीट सीट दाखिल की थी. इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या दो/ विशेष पॉस्को अदालत में हुई.

इस मामले में दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा बहस की गई. आयोजन पक्ष द्वारा तमाम साक्ष्य और गवाहों को अदालत में पेश किया गया.गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर अदालत में अमर सिंह को दोषी माना. अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर दो लाख का अर्थदंड भी लगाया है और दंड देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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