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बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा - baby FIRE accused judicial custody

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 30, 2024, 4:57 PM IST

विवेक विहार बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड के दोनों आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था.

कड़कड़डूमा कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले के दो आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दोनों की पुलिस हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही थी जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. मामले के एक आरोपी डॉक्टर आकाश ने आज जमानत याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 3 जून को होगी.

बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने 27 मई को दोनों आरोपियों को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. 25 मई को विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लगने से सात नवजात बच्चों की मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें: बेबी केयर अस्‍पताल हादसे की जांच करेगी ACB, द‍िल्‍ली के 1190 नर्स‍िंग होम्‍स की भी होगी पड़ताल

इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची और एक डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने नवीन कीची के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और 304 ए के तहत एफआईआर दर्ज किया है. डॉक्टर आकाश के पास बीएएमएस की डिग्री है. अस्पताल को चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है. लेकिन अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची ने आयुर्वेदिक(बीएएमएस) डॉक्टर आकाश को रखा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस अस्पताल के पास केवल पांच बेड की अनुमति थी लेकिन यहां 12 बेड बच्चों को भर्ती किया जा रहा था. जांच के दौरान अस्पताल परिसर में आग बुझाने वाला एक भी सिलेंडर नहीं मिला. अस्पताल में आपातकालीन स्थिति के लिए इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं बनाया गया था. साथ ही अस्पताल का लाइसेंस भी समाप्त हो गया था.

ये भी पढ़ें: दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी से खिलवाड़, 800 हॉस्पिटल के पास नहीं है FIRE NOC, जानिए- फिर भी कैसे मिल गया लाइसेंस

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने विवेक विहार बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले के दो आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दोनों की पुलिस हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही थी जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. मामले के एक आरोपी डॉक्टर आकाश ने आज जमानत याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 3 जून को होगी.

बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने 27 मई को दोनों आरोपियों को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. 25 मई को विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लगने से सात नवजात बच्चों की मौत हो गई थी.

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इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची और एक डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने नवीन कीची के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और 304 ए के तहत एफआईआर दर्ज किया है. डॉक्टर आकाश के पास बीएएमएस की डिग्री है. अस्पताल को चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है. लेकिन अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कीची ने आयुर्वेदिक(बीएएमएस) डॉक्टर आकाश को रखा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस अस्पताल के पास केवल पांच बेड की अनुमति थी लेकिन यहां 12 बेड बच्चों को भर्ती किया जा रहा था. जांच के दौरान अस्पताल परिसर में आग बुझाने वाला एक भी सिलेंडर नहीं मिला. अस्पताल में आपातकालीन स्थिति के लिए इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं बनाया गया था. साथ ही अस्पताल का लाइसेंस भी समाप्त हो गया था.

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