पौड़ीः न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत ने जिला पौड़ी के 11 वादों में निर्णय दिया है. निर्णय में 6 लाख 53 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. जिला अभिहित अधिकारी (DDO) अजब सिंह रावत ने बताया की मिथ्या छाप (मिस ब्रांडिंग), अधोमानक (सब स्टैंडर्ड) खाद्य पदार्थ की बिक्री, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की बिक्री और खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन न करने पर 11 खाद्य कारोबारियों पर न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी ईला गिरि के न्यायालय ने 6 लाख 53 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
अजब सिंह रावत ने बताया कि न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में 11 वाद दायर किए गए थे. न्याय निर्णायक अधिकारी ने इन सभी मामलों में फैसला सुना दिया है. उन्होंने कहा कि 2 अलग-अलग स्थानों से चाय के नमूने लेकर खाद्य विश्लेषक रुद्रपुर को भेजे गए थे. जांच में नमूने मिथ्या छाप (मिस ब्रांडेड) घोषित किए गए. जिसके चलते न्याय निर्णायक अधिकारी ने खाद्य पदार्थों के मिथ्या छाप पाए जाने पर संबंधित कंपनी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.
इसके अलावा पैकेट बंद दूध का नमूना जांच में अधोमानक (सब स्टैंडर्ड) पाया गया. जिसमें संबंधी कंपनी पर दो लाख रुपये अर्थदंड लगाया है. न्यायालय ने धनिया पाउडर पैकिंग करने वाली कंपनी और मार्केटिंग करने वाली कंपनी पर 35-35 हजार रुपए जुर्माना देने के आदेश दिए हैं. जबकि संबंधित दुकानदार के बिल पेश न करने पर उस पर 10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है. अन्य 7 खाद्य कारोबारियों पर बिना खाद्य लाइसेंस बिक्री करने और साफ-सफाई न होने पर कुल 1 लाख 73 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया. उक्त समस्त खाद्य कारोबारियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जुर्माने की धनराशि न्याय निर्णय अधिकारी पौड़ी के पक्ष में चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.
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