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फिल्म 'काली' के निर्माता के खिलाफ याचिका दायर करने वाले को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें कारण

Film Kali Poster Controversy: डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' के पोस्टर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता वकील को कोर्ट ने नोटिस जारी कर पेश होने का आदेश दिया है. वह लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रह रहे थे.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 19, 2024, 11:01 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' के पोस्टर पर फिल्म निर्माता लीला मणिमेलकलाई के खिलाफ याचिका दायर करने वाले को नोटिस जारी किया है. वह कोर्ट में लगातार अनुपस्थित है. सिविल जज तानिया सिंह ने याचिकाकर्ता को 25 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया.

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील राज गौरव न तो खुद पेश हुए और न ही उनकी ओर से कोई दूसरा पेश हुआ. कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता 4 अक्टूबर 2023 को भी सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए थे. उसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया. इस मामले में 3 दिसंबर 2022 को फिल्म निर्माता लीला मणिमेलकलाई ने अपने प्रतिनिधि के जरिये अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. 11 जुलाई 2022 को कोर्ट ने फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई को समन जारी किया था.

याचिका में कहा गया है कि फिल्म काली के पोस्टर और वीडियो में जिस तरह मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है, वो न केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि नैतिकता के बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ है. उसे ऐसा करने से रोका जाए. याचिका में कहा गया है कि फिल्म निर्माता ने अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म का पोस्टर और वीडियो ट्वीट किया, जिसमें मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है. याचिका में ट्वीट के पोस्टर और वीडियो हटाने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि एकतरफा रोक का आदेश असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जा सकता है. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में प्रतिवादी का पक्ष सुनना जरूरी है. इसलिए प्रतिवादी को समन जारी किया जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' के पोस्टर पर फिल्म निर्माता लीला मणिमेलकलाई के खिलाफ याचिका दायर करने वाले को नोटिस जारी किया है. वह कोर्ट में लगातार अनुपस्थित है. सिविल जज तानिया सिंह ने याचिकाकर्ता को 25 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया.

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील राज गौरव न तो खुद पेश हुए और न ही उनकी ओर से कोई दूसरा पेश हुआ. कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता 4 अक्टूबर 2023 को भी सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए थे. उसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया. इस मामले में 3 दिसंबर 2022 को फिल्म निर्माता लीला मणिमेलकलाई ने अपने प्रतिनिधि के जरिये अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. 11 जुलाई 2022 को कोर्ट ने फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई को समन जारी किया था.

याचिका में कहा गया है कि फिल्म काली के पोस्टर और वीडियो में जिस तरह मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है, वो न केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि नैतिकता के बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ है. उसे ऐसा करने से रोका जाए. याचिका में कहा गया है कि फिल्म निर्माता ने अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म का पोस्टर और वीडियो ट्वीट किया, जिसमें मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है. याचिका में ट्वीट के पोस्टर और वीडियो हटाने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि एकतरफा रोक का आदेश असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जा सकता है. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में प्रतिवादी का पक्ष सुनना जरूरी है. इसलिए प्रतिवादी को समन जारी किया जाए.

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