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आप विधायक अमानतुल्लाह खान और बेटे के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस, पेश नहीं होने पर संपत्ति पर गिरेगी गाज - notice against Amanatullah Khan

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 31, 2024, 1:14 PM IST

Notice against Amanatullah Khan: नोएडा के सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप परव सेल्समैन व अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में अब कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ नोटिस जारी किया है. आइए जानते हैं कि इस नोटिस को नजरअंदाज किया गया तो क्या कार्रवाई होगी..

अमानतुल्लाह खान
अमानतुल्लाह खान (फाइल फोटो)

नई दिल्ली/नोएडा: आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस सहित तीन लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. नोएडा पुलिस द्वारा लगातार अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहे. अब आप विधायक और उनके बेटे अनस सहित तीन लोगों को न्यायालय में पेश होने के लिए पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश जारी किया गया है.

इस आदेश की कॉपी नोएडा पुलिस विधायक के आवास पर नोटिस के रूप में चस्पा करेगी. इसके बाद भी अगर आप विधायक न्यायालय में या पुलिस के सामने पेश नहीं होते तो कोर्ट द्वारा कार्रवाई की जाएगी. दरअसल नोएडा के सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप पर सात मई को सेल्समैन सहित अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आप विधायक और बेटे सहित अन्य लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद से उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

यह भी पढ़ें- AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर नोएडा पुलिस ने की छापेमारी, नहीं मिले पिता-पुत्र

धारा 82 के तहत नोटिस के बाद भी अगर आप विधायक न्यायालय में या पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 174ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. डीसीपी नोएडा विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि अमानतुल्लाह खान और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. अब अगर वे कोर्ट के सामने पेश नहीं होते तो मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद सीआरपीसी की धारा 83 की कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से की जाएगी. इसमें उनकी चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी.

यह भी पढ़ें- भीषण गर्मी से बीमार हो रहे दिल्ली के लोग, अस्पतालों में आने लगे डिहाइड्रेशन के मामले

नई दिल्ली/नोएडा: आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस सहित तीन लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. नोएडा पुलिस द्वारा लगातार अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहे. अब आप विधायक और उनके बेटे अनस सहित तीन लोगों को न्यायालय में पेश होने के लिए पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश जारी किया गया है.

इस आदेश की कॉपी नोएडा पुलिस विधायक के आवास पर नोटिस के रूप में चस्पा करेगी. इसके बाद भी अगर आप विधायक न्यायालय में या पुलिस के सामने पेश नहीं होते तो कोर्ट द्वारा कार्रवाई की जाएगी. दरअसल नोएडा के सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप पर सात मई को सेल्समैन सहित अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आप विधायक और बेटे सहित अन्य लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद से उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

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धारा 82 के तहत नोटिस के बाद भी अगर आप विधायक न्यायालय में या पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 174ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. डीसीपी नोएडा विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि अमानतुल्लाह खान और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. अब अगर वे कोर्ट के सामने पेश नहीं होते तो मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद सीआरपीसी की धारा 83 की कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से की जाएगी. इसमें उनकी चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी.

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