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मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा - life imprisonment news - LIFE IMPRISONMENT NEWS

मुजफ्फरनगर कोर्ट ने हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि 2017 में कुलदीप की गोली मारकर हत्या दी गई थी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 12, 2024, 10:12 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिला कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. दरअसल, थाना मीरापुर पुलिस को ग्राम वलीपुरा निवासी बिल्लु ने शिकायत की थी कि अभियुक्त मनीष पुत्र बृहम सिंह व शिवकुमार पुत्र बृहम सिंह निवासी ग्राम वलीपुरा थाना मीरापुर द्वारा कुलदीप को गोली मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया. इसके बाद कुलदीप को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी.

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर गिरफ्तारी

आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. बता दें कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना मीरापुर ने पुलिस टीम गठित की थी. इसके बाद पुलिस टीम ने अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, अभियुक्त शिवकुमार न्यायालय ने सामने आत्मसमर्पण किया था.


वहीं, इस मामले को लेकर मीरापुर पुलिस ने कहा है कि अभियुक्तों के खिलाफ 4 सितंबर 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था. अब इस मामले में आज न्यायालय एडीजे संख्या ग्यारह द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास और सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है.

ये भी पढ़ें: गौकश और हिस्ट्रीशीटर खालिद पर चला प्रशासन का चाबुक, 25 लाख की संपत्ति जब्त - Muzaffarnagar NEWS

ये भी पढ़ें: एकतरफा प्यार में सिरफिरे ने महिला पर किया धारदार हथियार से हमला, खुद भी जान देने की कोशिश की

मुजफ्फरनगर: जिला कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. दरअसल, थाना मीरापुर पुलिस को ग्राम वलीपुरा निवासी बिल्लु ने शिकायत की थी कि अभियुक्त मनीष पुत्र बृहम सिंह व शिवकुमार पुत्र बृहम सिंह निवासी ग्राम वलीपुरा थाना मीरापुर द्वारा कुलदीप को गोली मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया. इसके बाद कुलदीप को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी.

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर गिरफ्तारी

आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. बता दें कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना मीरापुर ने पुलिस टीम गठित की थी. इसके बाद पुलिस टीम ने अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, अभियुक्त शिवकुमार न्यायालय ने सामने आत्मसमर्पण किया था.


वहीं, इस मामले को लेकर मीरापुर पुलिस ने कहा है कि अभियुक्तों के खिलाफ 4 सितंबर 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था. अब इस मामले में आज न्यायालय एडीजे संख्या ग्यारह द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास और सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है.

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