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केजरीवाल के ईडी के समन पर पेश नहीं होने के मामले में 4 मई को होगी सुनवाई - Court grants time to Delhi CM

Court grants time to Delhi CM: दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं. ईडी के बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 19, 2024, 1:21 PM IST

Updated : Apr 19, 2024, 1:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत के मामले की सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई को करने का आदेश दिया. आज केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मामले की सुनवाई 4 मई को तय करने का आदेश दिया.

ईडी के समन की अवहेलना करने का आरोप: दरअसल, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी. केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का है. ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की थी. अब भले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई हो लेकिन इसके चलते ये मामला निष्प्रभावी नहीं हो जाता है.

इसको लेकर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में समानांतर सुनवाई चलती रहेगी. ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.

यह भी पढ़ें- शुगर पर संग्रामः AAP नेताओं ने कहा- तिहाड़ में केजरीवाल को मारने की साजिश, ED बोली- जानबूझकर खा रहे मीठा

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की है. बता दें कि 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं जबकि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

यह भी पढ़ें- तिहाड़ जेल में मिले इंसुलिन', केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की याचिका; दोपहर 2 बजे सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत के मामले की सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई को करने का आदेश दिया. आज केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मामले की सुनवाई 4 मई को तय करने का आदेश दिया.

ईडी के समन की अवहेलना करने का आरोप: दरअसल, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी. केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का है. ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की थी. अब भले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई हो लेकिन इसके चलते ये मामला निष्प्रभावी नहीं हो जाता है.

इसको लेकर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में समानांतर सुनवाई चलती रहेगी. ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.

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ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की है. बता दें कि 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं जबकि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

यह भी पढ़ें- तिहाड़ जेल में मिले इंसुलिन', केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की याचिका; दोपहर 2 बजे सुनवाई

Last Updated : Apr 19, 2024, 1:27 PM IST
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