दौसा. भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन की गतिविधियां शुरू हो गई है. इसके चले दौसा जिले में चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्वक निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले में धारा 144 लगाई गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार मतगणना में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए धारा 144 को 6 जून की शाम तक प्रभावी रूप से लागू किया गया है. ऐसे में किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा निवाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
बता दें कि, दौसा जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज में 4 जून को 150 टेबलों पर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के मतों की मतगणना होनी है. ऐसे में निर्वाचन विभाग किसी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में नहीं है. इसके लिए मतगणना दलों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.
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धारा 144 में जिले में इन सामानों पर रहेगी रोक : जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि धारा 144 के लागू होने के बाद जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी आमव्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे - रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल. गन, बी.एल.गन. नहीं ला सकता है. वहीं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना है, या विधि द्वारा प्रतिबंधित है. साथ ही मोटे घातक हथियार - लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं ला सकता. लेकिन सिक्ख समुदाय के व्यक्तियो को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी.
जुलूस और आमसभा पर रहेगी रोक : जिला कलेक्टर ने बताया कि दौसा जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा. साथ ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
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मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में नहीं होगा इनका उपयोग : जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी आम व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र के दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा. यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियो और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. ऐसे में जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत ठोस कार्रवाई की जाएगी.