कानपुर: भले ही अभी किसी क्षेत्र में लाइट जाने पर केस्को कर्मी उपभोक्ताओं की कॉल रिसीव करना ठीक न समझते हों. लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें इस कॉल न रिसीव करने की अब कीमत चुकानी होगी. कानपुर इलेक्ट्रिक सिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम की व्यवस्था लागू की जा रही है. जिसके तहत अब उपभोक्ता केस्को से जुड़ी समस्याओं के आधार पर मुआवजा राशि के लिए क्लेम कर सकेंगे. केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने ईटीवी भारत संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि अब उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग करके मुआवजा राशि ले सकते हैं. कानपुर केस्को में कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है.
कंपनसेशन कमेटी करेगी मामलों की जांच: केस्को के आला अफसरों ने बताया कि इस नई व्यवस्था के लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर- 18001801912 पर उपभोक्ता चाहें तो कॉल कर सकते हैं. फोरम के सदस्य सभी उपभोक्ताओं के मामलों की सुनवाई करेंगे. उपभोक्ताओं को शिकायत करते समय दिक्कतों से संबंधित समय सीमा का भी ध्यान रखना होगा. तय समय पर समाधान न होने पर ही उपभोक्ताओं का दावा सही माना जाएगा. केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने बताया कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं के पास जो बिल पहुंचेंगे, उनके पीछे फोरम की पूरी जानकारी होगी. इसके साथ ही हर उपभोक्ता को एक खास नबंर दिया जाएगा. जिससे उनकी शिकायतों का संज्ञान फोरम के सदस्य ले सकेंगे.
समस्या समाधान के लिए समय सीमा तय
समस्या | समय सीमा |
घरेलू तार टूटना | 2 घंटे |
सामान्य फ्यूज उड़ना | 2 घंटे |
केबल क्षतिग्रस्त | 3 घंटे |
अंडरग्राउंड फाल्ट | 9 घंटे |
ट्रांसफार्मर जलना | 10 घंटे |
दोबारा कनेक्शन जोड़ना | 3 घंटे |
समस्याओं के हिसाब से इतनी मिलेगी मुआवजा राशि
समस्या | मुआवजा राशि |
उपभोक्ता की कॉल न उठाना | 50 रुपये |
घरेलू तार न जोड़ना | 100 रुपये |
ओवरहेड तार का टूटना | 100 रुपये |
ट्रांसफार्मर नहीं लगना | 150 रुपये |
वोल्टेज का उतार-चढ़ाव | 50 रुपये |
नया कनेक्शन न देना | 50 रुपये |
ट्रांसफार्मर की क्षमता न बढ़ाना | 100 रुपये |
अस्थायी कनेक्शन न देना | 100 रुपये |
बिजली घर न बनाना | 250 रुपये |
सबस्टेशन न लगाना | 500 रुपये |