इंदौर। इंदौर की स्पेशल कोर्ट में शनिवार को पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा उपस्थित हुए. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सशर्त ₹10 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी. गौरतलब है कि पूरा मामला बिना अनुमति धरना प्रदर्शन से संबंधित है. इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की थी. यह मामला इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. शनिवार को इस मामले में सुनवाई हुई.
सोनकच्छ पुलिस थाने में दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ देवास जिले के सोनकच्छ थाने में धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. सज्जन सिंह वर्मा ने बिना अनुमति यहां पर धरना प्रदर्शन किया था. इसके बाद सोनकच्छ पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया था. प्रकरण दर्ज होने के बाद इस मामले की शनिवार को इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में पूर्व मंत्री सहित अन्य आरोपी पेश हुए. सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया.
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जनता की मांगों को लेकर करते रहेंगे प्रदर्शन
कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सज्जन वर्मा ने आक्रामक अंदाज में कहा "बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पर केस लग जाते हैं. कांग्रेस नेता इस प्रकार के केस से नहीं डरते. जनता की मांगों को उठाने के लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं." पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र द्विवेदी ने कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह का तर्क रखे. अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने पूर्व मंत्री को सशर्त जमानत दे दी.