ETV Bharat / state

भिलाई नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी की शिकायत, जांच का भरोसा

दुर्ग भिलाई में जिला मुख्यालय से लेकर गांवों तक अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी की शिकायतें सामने आ रहीं हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 19, 2024, 1:46 PM IST

Updated : Oct 19, 2024, 4:52 PM IST

दुर्ग: भिलाई नगर निगम क्षेत्र में मेन रोड पर गुजरने वाली 33000 केवी हाई टेंशन के नीचे अवैध प्लाटिंग और बिल्डिंग बनने की शिकायत की गई है. अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर दुर्ग अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने कहा है कि अवैध प्लाटिंग किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए.

अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग पर कार्रवाई का भरोसा: दुर्ग अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने कहा है कि शिकायत हमें मिली है. इस संबंध में संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों से जांच कराई जाएगी.

भिलाई नगर निगम में अवैध प्लॉटिंग (ETV BHARAT)

अवैध प्लाटिंग पाए जाने पर नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी-अरविंद एक्का, अपर कलेक्टर, दुर्ग

वहीं अवैध प्लाटिंग में सक्रिय दलालों पर दुर्ग अपर कलेक्टर ने कहा है कि एसडीएम, तहसीलदार और जिला पंजीयक से प्रतिवेदन लिया जाएगा ताकि दलालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

घर के पास बिजली लाइन गुजरने का नियम: बिल्डिंग के पास से गुजरने वाली बिजली लाइन को लेकर बाकायदा नियम बने हैं. CSEB एक्जिक्यूटिव इंजीनियर नवीन कुमार राठी ने बताया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहें हैं या पहले से बनी बिल्डिंग की छत के ऊपर से 650 वोल्ट से बिलो लाइनें छत से 2.5 मीटर ऊपर होनी चाहिए और होरिजोंटल डिस्टेंस में 1.2 मीटर होनी चाहिए. उसमें सेफ जोन में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस गेप को मेंटेन नहीं करते हैं और रिस्क लेते हैं तो समस्या हो सकती है.

CSEB एक्जिक्यूटिव इंजीनियर नवीन कुमार राठी के मुताबिक 650 वोल्ट से ऊपर की जो लाइनें हैं, जैसे 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट की लाइने हैं, उसमें छत से लगभग 4 मीटर का डिस्टेंस और होरिजोंटल डिस्टेंस 2 मीटर का मेंटेन होना चाहिए. कंस्ट्रक्शन वर्क करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए की रॉड या कंस्ट्रक्शन वर्क के दूसरे सामान बिजली की लाइनों से दूर रहें, टच न हों, वर्ना जान भी जा सकती है. सेफ जोन में काम कर रहे हैं तब तो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता है तो समस्या है.

अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कार्रवाई करते हैं. CSEB अगर लाइन के नजदीक काम किया जाता है और हमें लगता है कि एक्सिडेंट के चांस बन रहे हैं तो हम नोटिस देते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क रोका जाए या कंस्ट्रक्शन वर्क शिफ्ट किया जाए ताकि जनहानि न हो- नवीन कुमार राठी, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, CSEB

CSEB एक्जिक्यूटिव इंजीनियर नवीन कुमार राठी ने यह भी कहा कि 33 किलो वोल्ट तक की लाइन को CSEB देखता है, इससे ज्यादा वोल्ट वाली बिजली लाइन के लिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज डिपार्टमेंट काम करता है.

निगम दफ्तर में दारू पार्टी का वीडियो वायरल, अफसर हुए सस्पेंड
हादसों के शहर, दस फीट हवा में उड़ी कार, कहीं बिगड़ा बैलेंस तो कहीं हुआ ये दर्दनाक हादसा
दुर्ग के रिसाली क्षेत्र में कचरा डंपिंग को लेकर बढ़ा विवाद

दुर्ग: भिलाई नगर निगम क्षेत्र में मेन रोड पर गुजरने वाली 33000 केवी हाई टेंशन के नीचे अवैध प्लाटिंग और बिल्डिंग बनने की शिकायत की गई है. अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर दुर्ग अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने कहा है कि अवैध प्लाटिंग किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए.

अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग पर कार्रवाई का भरोसा: दुर्ग अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने कहा है कि शिकायत हमें मिली है. इस संबंध में संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों से जांच कराई जाएगी.

भिलाई नगर निगम में अवैध प्लॉटिंग (ETV BHARAT)

अवैध प्लाटिंग पाए जाने पर नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी-अरविंद एक्का, अपर कलेक्टर, दुर्ग

वहीं अवैध प्लाटिंग में सक्रिय दलालों पर दुर्ग अपर कलेक्टर ने कहा है कि एसडीएम, तहसीलदार और जिला पंजीयक से प्रतिवेदन लिया जाएगा ताकि दलालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

घर के पास बिजली लाइन गुजरने का नियम: बिल्डिंग के पास से गुजरने वाली बिजली लाइन को लेकर बाकायदा नियम बने हैं. CSEB एक्जिक्यूटिव इंजीनियर नवीन कुमार राठी ने बताया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहें हैं या पहले से बनी बिल्डिंग की छत के ऊपर से 650 वोल्ट से बिलो लाइनें छत से 2.5 मीटर ऊपर होनी चाहिए और होरिजोंटल डिस्टेंस में 1.2 मीटर होनी चाहिए. उसमें सेफ जोन में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस गेप को मेंटेन नहीं करते हैं और रिस्क लेते हैं तो समस्या हो सकती है.

CSEB एक्जिक्यूटिव इंजीनियर नवीन कुमार राठी के मुताबिक 650 वोल्ट से ऊपर की जो लाइनें हैं, जैसे 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट की लाइने हैं, उसमें छत से लगभग 4 मीटर का डिस्टेंस और होरिजोंटल डिस्टेंस 2 मीटर का मेंटेन होना चाहिए. कंस्ट्रक्शन वर्क करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए की रॉड या कंस्ट्रक्शन वर्क के दूसरे सामान बिजली की लाइनों से दूर रहें, टच न हों, वर्ना जान भी जा सकती है. सेफ जोन में काम कर रहे हैं तब तो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता है तो समस्या है.

अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कार्रवाई करते हैं. CSEB अगर लाइन के नजदीक काम किया जाता है और हमें लगता है कि एक्सिडेंट के चांस बन रहे हैं तो हम नोटिस देते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क रोका जाए या कंस्ट्रक्शन वर्क शिफ्ट किया जाए ताकि जनहानि न हो- नवीन कुमार राठी, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, CSEB

CSEB एक्जिक्यूटिव इंजीनियर नवीन कुमार राठी ने यह भी कहा कि 33 किलो वोल्ट तक की लाइन को CSEB देखता है, इससे ज्यादा वोल्ट वाली बिजली लाइन के लिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज डिपार्टमेंट काम करता है.

निगम दफ्तर में दारू पार्टी का वीडियो वायरल, अफसर हुए सस्पेंड
हादसों के शहर, दस फीट हवा में उड़ी कार, कहीं बिगड़ा बैलेंस तो कहीं हुआ ये दर्दनाक हादसा
दुर्ग के रिसाली क्षेत्र में कचरा डंपिंग को लेकर बढ़ा विवाद
Last Updated : Oct 19, 2024, 4:52 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.