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झालावाड़ में धारा 163 के तहत कलेक्टर ने लगाई निषेधाज्ञा, इन चीजों और कार्यक्रमों पर रहेगी पाबंदी - Section 163 Imposed in Jhalawar - SECTION 163 IMPOSED IN JHALAWAR

झालावाड़ कलेक्टर ने जिले में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. इस दौरान विभिन्न तरह के हथियार, जुलूस, सभा इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा.

Section 163 Imposed in Jhalawar
झालावाड़ में निषेधाज्ञा लागू (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 24, 2024, 5:56 PM IST

Updated : Sep 24, 2024, 7:57 PM IST

झालावाड़: जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौड़ द्वारा मंगलवार को आगामी दिनों में त्योहारों के मध्यनजर जिले में कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. ऐसे में अब जिले में कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना सक्षम पूर्वानुमति के एकत्रित नहीं हो संकेगे. वहीं किसी भी व्यक्ति को धारदार हथियार व राइफल, बंदूक जैसे शस्त्र लेकर घूमने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा.

जिला कलेक्टर ने बताया कि गत दिनों झालावाड़ जिले में असनावर, पिडावा व पगारिया इलाके में सांप्रदायिक तनाव जैसी घटनाएं हुई हैं. ऐसी घटनाएं होने से जिले में साम्प्रदायिक सद‌भाव एवं कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है. जिला कलेक्टर ने कहा कि झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने उक्त घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक सोहार्द बिगड़ने की आशंका जताई है. ऐसे में जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं.

पढ़ें: अजमेर में एक महीने के लिए धारा-144 लागू, बीजेपी नेताओं ने की आलोचना

बता दें कि गत दिनों झालावाड़ जिले के असनावर में दो समुदायों के बीच किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करने की घटना को लेकर कस्बा बंद रहा. पिडावा में विशेष समुदाय व हिन्दू समाज के व्यक्ति के साथ कहासुनी को लेकर कस्बा बंद रहा एवं पगारिया में गाय के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर कस्बा बंद कराया गया था.

पढ़ें: न किसी उम्मीदवार को विजयी घोषित करें और न ही कार्यकारिणी का करें गठन - Election Rigging Case


संपूर्ण जिले में लागू होंगे ये नियम:

  1. कोई भी व्यक्ति किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बदूंक, एमएल गन, बीएल गन, रायफल आदि लेकर नहीं चलेगा. अन्य हथियार जैसे तलवार, भाला, कृपाण, बरछी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनखा (शेर पंजा) चाकू, छुर्री, गंडासा, फर्सा जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो इत्यादि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर ना ही घूमेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा. इन्हें साथ में लेकर चलने की अनुमति भी नहीं होगी.
  2. सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी. अपंग, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, वह चलने में सहारा लेने के लिए लाठी का उपयोग कर सकेंगे.
  3. राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 44 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ या उनके द्वारा अधिकृत पुलिस अधिकारी की पूर्वानुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा. उक्तानुसार अनुमति प्राप्त आयोजक उक्त आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का परिचय अपने स्तर पर निश्चित रूप से रखेगा.
  4. कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक एवं आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा न ही ऐसा कोई भाषण या उदबोधन देगा न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री का मुद्रण, वितरण करेगा. ना ही किसी एम्प्लीफायर, रेडिया, टेप, रिकार्डर, लाउड स्पीकर, ओडियो, वीडियो केसिट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा. ना ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा.
  5. कोई भी सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, वाट्सअप इत्यादि) पर कोई भड़काऊ मैसेज नहीं डालेगा ना ही आगे फारवर्ड करेगा. जिससे शांति व्यवस्था तथा लोक शांतिभंग होने की किसी भी प्रकार की संभावना उत्पन्न हो.
  6. कोई केबल टीवी ऑपरेटर उसके द्वारा संचालित केबल टीवी पर कोई विज्ञापन, कार्यकम, समाचार का प्रसारण नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति/धर्म विशेष की भावनाओ को ठेस पहुंचती हो या कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो.
  7. यह आदेश डयूटी पर तैनात बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.

सोशल साइट्स पर पुलिस की निगरानी: आगामी दिनों में मिहिर भोज की शोभायात्रा को लेकर गुर्जर तथा राजपूत समाज के कुछ लोग सोशल साइट पर एक दूसरे के लिए विवादित कमेंट कर रहे हैं. इस तरह की विवादित टिप्पणी को लेकर झालावाड़ पुलिस ने सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है. झालावाड़ डीएसपी हर्षराज सिंह ने बताया कि गत दिनों राजपूत तथा गुर्जर समुदाय से जुड़े कुछ लोगों के द्वारा सोशल साइट्स पर सम्राट मिहिर भोज को लेकर आपत्तिजनक तथा उत्तेजक पोस्ट की जा रही हैं. पुलिस अब ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेगी. डीएसपी ने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी रखे हुए है. झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने सोशल साइट पर कुछ लोगों के द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द्ध बिगाड़ने की आशंका जताई है.

झालावाड़: जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौड़ द्वारा मंगलवार को आगामी दिनों में त्योहारों के मध्यनजर जिले में कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. ऐसे में अब जिले में कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना सक्षम पूर्वानुमति के एकत्रित नहीं हो संकेगे. वहीं किसी भी व्यक्ति को धारदार हथियार व राइफल, बंदूक जैसे शस्त्र लेकर घूमने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा.

जिला कलेक्टर ने बताया कि गत दिनों झालावाड़ जिले में असनावर, पिडावा व पगारिया इलाके में सांप्रदायिक तनाव जैसी घटनाएं हुई हैं. ऐसी घटनाएं होने से जिले में साम्प्रदायिक सद‌भाव एवं कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है. जिला कलेक्टर ने कहा कि झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने उक्त घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक सोहार्द बिगड़ने की आशंका जताई है. ऐसे में जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं.

पढ़ें: अजमेर में एक महीने के लिए धारा-144 लागू, बीजेपी नेताओं ने की आलोचना

बता दें कि गत दिनों झालावाड़ जिले के असनावर में दो समुदायों के बीच किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करने की घटना को लेकर कस्बा बंद रहा. पिडावा में विशेष समुदाय व हिन्दू समाज के व्यक्ति के साथ कहासुनी को लेकर कस्बा बंद रहा एवं पगारिया में गाय के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर कस्बा बंद कराया गया था.

पढ़ें: न किसी उम्मीदवार को विजयी घोषित करें और न ही कार्यकारिणी का करें गठन - Election Rigging Case


संपूर्ण जिले में लागू होंगे ये नियम:

  1. कोई भी व्यक्ति किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बदूंक, एमएल गन, बीएल गन, रायफल आदि लेकर नहीं चलेगा. अन्य हथियार जैसे तलवार, भाला, कृपाण, बरछी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनखा (शेर पंजा) चाकू, छुर्री, गंडासा, फर्सा जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो इत्यादि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर ना ही घूमेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा. इन्हें साथ में लेकर चलने की अनुमति भी नहीं होगी.
  2. सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी. अपंग, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, वह चलने में सहारा लेने के लिए लाठी का उपयोग कर सकेंगे.
  3. राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 44 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ या उनके द्वारा अधिकृत पुलिस अधिकारी की पूर्वानुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा. उक्तानुसार अनुमति प्राप्त आयोजक उक्त आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का परिचय अपने स्तर पर निश्चित रूप से रखेगा.
  4. कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक एवं आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा न ही ऐसा कोई भाषण या उदबोधन देगा न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री का मुद्रण, वितरण करेगा. ना ही किसी एम्प्लीफायर, रेडिया, टेप, रिकार्डर, लाउड स्पीकर, ओडियो, वीडियो केसिट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा. ना ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा.
  5. कोई भी सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, वाट्सअप इत्यादि) पर कोई भड़काऊ मैसेज नहीं डालेगा ना ही आगे फारवर्ड करेगा. जिससे शांति व्यवस्था तथा लोक शांतिभंग होने की किसी भी प्रकार की संभावना उत्पन्न हो.
  6. कोई केबल टीवी ऑपरेटर उसके द्वारा संचालित केबल टीवी पर कोई विज्ञापन, कार्यकम, समाचार का प्रसारण नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति/धर्म विशेष की भावनाओ को ठेस पहुंचती हो या कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो.
  7. यह आदेश डयूटी पर तैनात बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.

सोशल साइट्स पर पुलिस की निगरानी: आगामी दिनों में मिहिर भोज की शोभायात्रा को लेकर गुर्जर तथा राजपूत समाज के कुछ लोग सोशल साइट पर एक दूसरे के लिए विवादित कमेंट कर रहे हैं. इस तरह की विवादित टिप्पणी को लेकर झालावाड़ पुलिस ने सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है. झालावाड़ डीएसपी हर्षराज सिंह ने बताया कि गत दिनों राजपूत तथा गुर्जर समुदाय से जुड़े कुछ लोगों के द्वारा सोशल साइट्स पर सम्राट मिहिर भोज को लेकर आपत्तिजनक तथा उत्तेजक पोस्ट की जा रही हैं. पुलिस अब ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेगी. डीएसपी ने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी रखे हुए है. झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने सोशल साइट पर कुछ लोगों के द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द्ध बिगाड़ने की आशंका जताई है.

Last Updated : Sep 24, 2024, 7:57 PM IST
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