नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में अपने वकील से हफ्ते में दो अतिरिक्त मुलाकात करने की इजाजत दे दी है. गुरुवार को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि विशेष परिस्थिति में विशेष जरूरत होती है. निष्पक्ष ट्रायल और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए जेल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दो अतिरिक्त मुलाकात की इजाजत दी जाती है.
कोर्ट ने 18 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी को नोटिस जारी किया था. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने वकीलों के साथ हफ्ते में दो और अतिरिक्त मुलाक़ात की इजाजत मांगी थी. अभी केजरीवाल नियमों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ दो बार ही अपने वकीलों से मुलाकात कर सकते थे. केजरीवाल का कहना था कि वो 30 से ज्यादा केस का सामना कर रहे हैं, इसलिए उन केस के बारे में चर्चा करने के लिए मुलाकातों की संख्या बढ़ाये जाने की जरूरत है.
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10 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अपने वकील से ज्यादा समय तक मिलने देने की अनुमति देने की मांग खारिज कर दिया था. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया था. मुख्यमंत्री ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा था कि देश भर में दायर मुकदमों की तैयारी करने के लिए जेल में अपने वकील से ज्यादा समय की जरूरत है. हफ्ते में दो बार वकील से मिलने की अनुमति दी गई है, ये पर्याप्त नहीं है. उन्होंने अपने वकील से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी थी.
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