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लंबित नीतियों, योजनाओं को लेकर सीएम सख्त, समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश - CM BHAJAN LAL

सीएम भजनलाल ने बुधवार को लंबित नीतियों और योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली.

PENDING POLICIES AND SCHEMES,  CM GAVE INSTRUCTIONS TO OFFICERS
सीएम भजनलाल ने ली समीक्षा बैठक. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 14 hours ago

जयपुरः लंबित नीतियों, योजनाओं और अधिनियमों को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सख्त हैं. सीएम ने अधिकारियों से नीतियों को समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि युवा, महिला, किसान एवं गरीब के सर्वांगीण विकास को केंद्र बिंदू मानते हुए नीति-निर्धारण की जाए.

उन्होंने कहा कि आकर्षक, सुस्पष्ट और सुसंगत नीतियों के निर्माण में नवाचारों को प्राथमिकता से शामिल किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार 8 करोड़ प्रदेशवासियों के चहुंमुखी विकास और कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है. नीतियों और योजनाओं के माध्यम से जनता को सुशासन देना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

पढ़ेंः जरूरतमंदों के सहारा बने सीएम भजनलाल, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही राजस्थान सहकारिता अधिनियम-2025 लेकर आएगी. इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान जोड़े जाएंगे. उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं से कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं. यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. शर्मा ने सहकारिता बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की नियमित ऑडिट करने के संबंध में नए अधिनियम में प्रावधानों को जोड़ने के लिए निर्देशित किया, ताकि ये संस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों. उन्होंने गृह निर्माण सहकारी समितियों के पंजीकरण के संबंध में भी सुस्पष्ट प्रावधान शामिल करने के लिए निर्देशित किया.

सरकार ला रही युवा नीतिः मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी क्रम में राज्य सरकार शीघ्र ही युवा नीति लाने जा रही है. उन्होंने खेल एवं युवा मामलात विभाग के अधिकारियों को इस नीति में युवाओं की आवश्यकताओं और आशाओं के दृष्टिगत प्रावधानों को समाहित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि खेल नीति में खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन देते हुए उन्हें संबल देने के विशेष प्रावधान किए जाएं. नीति के प्रावधान आकर्षक होने के साथ-साथ व्यवहारिक हों. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में एक नोडल विभाग के निर्धारण के निर्देश भी प्रदान किए. उन्होंने खिलाड़ियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स के संधारण करने के लिए भी निर्देशित किया.

प्रस्तावित वैट में समाहित करें नवाचारः मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित वैट अधिनियम और आबकारी कानून के संदर्भ में अधिकारियों को अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करते हुए नवाचारों को समाहित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने स्टेट स्किल पॉलिसी में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी प्रावधान जोड़ने के लिए भी निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य युवाओं में कौशल क्षमता का विकास करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना है, इसलिए नीति को रोजगारोन्मुखी बनाया जाए. सीएम ने राजस्थान कृषि विकास योजना, एग्रो प्रोसेसिंग नीति, लैंड एग्रीगेशन और मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी पर चर्चा की. साथ ही डाटा सेंटर पॉलिसी, नई पर्यटन नीति, ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड्स वैलिडेशन एक्ट एवं राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश किए.

जयपुरः लंबित नीतियों, योजनाओं और अधिनियमों को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सख्त हैं. सीएम ने अधिकारियों से नीतियों को समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि युवा, महिला, किसान एवं गरीब के सर्वांगीण विकास को केंद्र बिंदू मानते हुए नीति-निर्धारण की जाए.

उन्होंने कहा कि आकर्षक, सुस्पष्ट और सुसंगत नीतियों के निर्माण में नवाचारों को प्राथमिकता से शामिल किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार 8 करोड़ प्रदेशवासियों के चहुंमुखी विकास और कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है. नीतियों और योजनाओं के माध्यम से जनता को सुशासन देना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

पढ़ेंः जरूरतमंदों के सहारा बने सीएम भजनलाल, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही राजस्थान सहकारिता अधिनियम-2025 लेकर आएगी. इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान जोड़े जाएंगे. उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं से कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं. यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. शर्मा ने सहकारिता बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की नियमित ऑडिट करने के संबंध में नए अधिनियम में प्रावधानों को जोड़ने के लिए निर्देशित किया, ताकि ये संस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों. उन्होंने गृह निर्माण सहकारी समितियों के पंजीकरण के संबंध में भी सुस्पष्ट प्रावधान शामिल करने के लिए निर्देशित किया.

सरकार ला रही युवा नीतिः मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी क्रम में राज्य सरकार शीघ्र ही युवा नीति लाने जा रही है. उन्होंने खेल एवं युवा मामलात विभाग के अधिकारियों को इस नीति में युवाओं की आवश्यकताओं और आशाओं के दृष्टिगत प्रावधानों को समाहित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि खेल नीति में खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन देते हुए उन्हें संबल देने के विशेष प्रावधान किए जाएं. नीति के प्रावधान आकर्षक होने के साथ-साथ व्यवहारिक हों. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में एक नोडल विभाग के निर्धारण के निर्देश भी प्रदान किए. उन्होंने खिलाड़ियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स के संधारण करने के लिए भी निर्देशित किया.

प्रस्तावित वैट में समाहित करें नवाचारः मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित वैट अधिनियम और आबकारी कानून के संदर्भ में अधिकारियों को अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करते हुए नवाचारों को समाहित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने स्टेट स्किल पॉलिसी में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी प्रावधान जोड़ने के लिए भी निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य युवाओं में कौशल क्षमता का विकास करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना है, इसलिए नीति को रोजगारोन्मुखी बनाया जाए. सीएम ने राजस्थान कृषि विकास योजना, एग्रो प्रोसेसिंग नीति, लैंड एग्रीगेशन और मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी पर चर्चा की. साथ ही डाटा सेंटर पॉलिसी, नई पर्यटन नीति, ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड्स वैलिडेशन एक्ट एवं राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश किए.

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