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केजरीवाल की CBI गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत पर आज आएगा फैसला - Arvind Kejriwal hearing - ARVIND KEJRIWAL HEARING

Arvind Kejriwal hearing: दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर आज फैसला होना है. केजरीवाल की अर्जी पर द‍िल्‍ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा.

केजरीवाल की CBI गिरफ्तारी मामले में फैसला आज
केजरीवाल की CBI गिरफ्तारी मामले में फैसला आज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 29, 2024, 10:04 AM IST

Updated : Jul 29, 2024, 2:54 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज सोमवार को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और उनकी अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाएगा. हाईकोर्ट की जज नीना बंसल कृष्णा ने 17 जुलाई को दोनों पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट में केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी. केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है.

भ्रष्टाचार मामले की जांच CBI कर रही है वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ED कर रही है. भ्रष्टाचार मामले में 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसमें कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई थी.

वहीं, ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी केजरीवाल 31 जुलाई तक जेल में रहेंगे. केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था. CBI ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था. कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई है.

यह भी पढ़ें- CM केजरीवाल को जेल में वकील से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति मिली

गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से की थी. सिंघवी की दलीलें देते हुए कहा था कि, "सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है. इंश्योरेंस अरेस्ट का मतलब 'जब गिरफ्तारी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए कि आरोपी जेल से बाहर न आ सके."

सिंघवी ने कहा कि, "अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकवादी नहीं कि उनको जमानत ना मिले। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नही थी.फ्तारी हुई."

यह भी पढ़ें- हरियाणा विधानसभा चुनाव: चुनाव प्रचार के लिए कल से मैदान में उतरेंगी सुनीता केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज सोमवार को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और उनकी अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाएगा. हाईकोर्ट की जज नीना बंसल कृष्णा ने 17 जुलाई को दोनों पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट में केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी. केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है.

भ्रष्टाचार मामले की जांच CBI कर रही है वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ED कर रही है. भ्रष्टाचार मामले में 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसमें कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई थी.

वहीं, ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी केजरीवाल 31 जुलाई तक जेल में रहेंगे. केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था. CBI ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था. कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई है.

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गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से की थी. सिंघवी की दलीलें देते हुए कहा था कि, "सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है. इंश्योरेंस अरेस्ट का मतलब 'जब गिरफ्तारी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए कि आरोपी जेल से बाहर न आ सके."

सिंघवी ने कहा कि, "अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकवादी नहीं कि उनको जमानत ना मिले। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नही थी.फ्तारी हुई."

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Last Updated : Jul 29, 2024, 2:54 PM IST
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