छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लव जिहाद का मामला सामने आया है. जहां पर एक युवती ने अपनी सहेली की दोस्ती धर्म विशेष के युवक से कराई और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर उसे परेशान किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन लोगों को जेल भेज दिया है.
युवती ने अपनी हिंदू सहेली की धर्म विशेष के युवक से कराई थी दोस्ती
रावनवाड़ा थाना प्रभारी सीएस सरेआम ने बताया कि थाने में लव जिहाद का मामला आया है. एक हिंदु युवती ने धर्म विशेष के युवक से पहले अपनी सहेली की दोस्ती कराई. इसके बाद युवती से पैसों की वसूली की गई और उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया. पीड़िता ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक युवती सहित तीन लोगों पर केस दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है.
धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत केस दर्ज
जिले में पहली बार धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत लव जिहाद का मामला दर्ज हुआ है. इनमें से एक आरोपी को पुलिस नागपुर से पकड़कर लाई है. जबकि दूसरी आरोपी युवती परासिया में काम करती थी. तीसरा आरोपी तीनों का मित्र था. इस मामले को लेकर रावनवाडा की युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि शिवपुरी निवासी युवक कादिर से उसकी दोस्ती थी. कादिर, शाबिर और धर्म विशेष की युवती यह तीनों हिंदू युवती के साथ स्कूल में पढ़ते थे. धर्म विशेष की युवती ने हिंदू युवती को कादिर का नंबर दिया और कहा कि ये अच्छ लड़का है, इससे दोस्ती कर लो, इसके बाद युवती और कादिर में बात होने लगी.
भाई और पिता को मारने की दी धमकी
कादिर ने पांच महीने पहले युवती से रुपए मांगे तो युवती ने किसी तरह इंतजाम कर उसे रुपए दिए. इसके बाद युवक बार-बार युवती से रुपयों की मांग करने लगा. जब युवती ने रुपए देने से इंकार किया तो युवक उस पर नाराज हुआ और युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा. साथ ही उसको धमकाने लगा. पीड़िता ने बताया कि कादिर कहता था कि 'अगर उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वह उसके भाई और पिता को मार देगा.'
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इन धाराओं के तहत केस दर्ज
पीड़िता ने परेशान होकर इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण कायम कर लिया है. साथ ही आरोपी कादिर को पुलिस नागपुर से पकड़कर ले आई है. पुलिस ने इनके विरुद्ध एक्सटॉर्शन, धारा 386, आपराधिक षड़यंत्र रचने की धारा 120, जान से मारने की धमकी 506 34 और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 की धारा पांच के तहत प्रकरण कायम किया है.