ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश, सर्विस रिकार्ड गुम होने के आधार पर नहीं रोक सकते प्रमोशन

author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 28, 2024, 11:06 PM IST

Chhattisgarh High Court Order: सर्विस रिकार्ड गुम होने के आधार पर रोके गए प्रमोशन पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कर्मचारी को प्रमोशन देने का निर्देश सरकार को दिया है.

Chhattisgarh High Court Order
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि उसका सर्विस रिकॉर्ड गुम हो गया है. कोर्ट में जस्टिस एन के व्यास ने राज्य सरकार के गृह विभाग को आदेश जारी कर कर्मचारी को प्रमोशन देने का आदेश दिया है.

सर्विस रिकॉर्ड गुम होने के कारण नहीं दिया गया प्रमोशन: दरअसल, धमतरी जिले के सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड गुम जाने की वजह से उसे प्रमोशन नहीं दिया गया. उनसे जूनियर दो सहायक अभियोजन अधिकारियों को प्रमोशन देकर अभियोजन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया. इससे नाराज होकर महिला सहायक अभियोजन अधिकारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कर्मचारी को प्रमोशन देने का आदेश जारी किया है.

सरिता शर्मा की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई: जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के विनोबा नगर शेष कॉलोनी की रहने वाली सरिता शर्मा धमतरी में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) के पद पर पदस्थ थीं. पदस्थापना के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से विभागीय प्रमोशन समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई. उस बैठक में सरिता शर्मा का साल 2021 का सर्विस रिकार्ड (एसीआर) गुम होने के आधार पर उनसे जूनियर जयिता सिंह और शारदा सिंह को जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रमोशन दे दिया गया. जिसके बाद सरिता शर्मा ने हाईकोर्ट का रुख किया. इस केस में कोर्ट में सुनवाई हुई.

कोर्ट ने दिया आदेश: याचिकाकर्ता के मामले में प्रमोशन नियम 2003 के उपनियम 6 ( 6 ) का पालन नहीं किया गया. कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद सचिव, गृह विभाग को यह निर्देशित किया कि वे प्रमोशन नियम 2003 के उपनियम 6 (6) के तहत याचिकाकर्ता के प्रमोशन मामले का निराकरण करें.

ऑल राउन्ड बेस्ट कॉन्सटेबल को प्रमोशन नहीं देने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक्शन
बिलासपुर हाईकोर्ट से कवासी लकमा को बड़ी राहत, सुकमा का बंगला खाली करने के आदेश पर रोक
डॉक्टर पर 14 साल दैहिक शोषण का आरोप, रेप के बाद पैदा हुई बच्ची, हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट का दिया आदेश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि उसका सर्विस रिकॉर्ड गुम हो गया है. कोर्ट में जस्टिस एन के व्यास ने राज्य सरकार के गृह विभाग को आदेश जारी कर कर्मचारी को प्रमोशन देने का आदेश दिया है.

सर्विस रिकॉर्ड गुम होने के कारण नहीं दिया गया प्रमोशन: दरअसल, धमतरी जिले के सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड गुम जाने की वजह से उसे प्रमोशन नहीं दिया गया. उनसे जूनियर दो सहायक अभियोजन अधिकारियों को प्रमोशन देकर अभियोजन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया. इससे नाराज होकर महिला सहायक अभियोजन अधिकारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कर्मचारी को प्रमोशन देने का आदेश जारी किया है.

सरिता शर्मा की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई: जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के विनोबा नगर शेष कॉलोनी की रहने वाली सरिता शर्मा धमतरी में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) के पद पर पदस्थ थीं. पदस्थापना के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से विभागीय प्रमोशन समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई. उस बैठक में सरिता शर्मा का साल 2021 का सर्विस रिकार्ड (एसीआर) गुम होने के आधार पर उनसे जूनियर जयिता सिंह और शारदा सिंह को जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रमोशन दे दिया गया. जिसके बाद सरिता शर्मा ने हाईकोर्ट का रुख किया. इस केस में कोर्ट में सुनवाई हुई.

कोर्ट ने दिया आदेश: याचिकाकर्ता के मामले में प्रमोशन नियम 2003 के उपनियम 6 ( 6 ) का पालन नहीं किया गया. कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद सचिव, गृह विभाग को यह निर्देशित किया कि वे प्रमोशन नियम 2003 के उपनियम 6 (6) के तहत याचिकाकर्ता के प्रमोशन मामले का निराकरण करें.

ऑल राउन्ड बेस्ट कॉन्सटेबल को प्रमोशन नहीं देने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक्शन
बिलासपुर हाईकोर्ट से कवासी लकमा को बड़ी राहत, सुकमा का बंगला खाली करने के आदेश पर रोक
डॉक्टर पर 14 साल दैहिक शोषण का आरोप, रेप के बाद पैदा हुई बच्ची, हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट का दिया आदेश
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.