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छत्तीसगढ़ डीजीपी से क्यों नाराज हुआ हाईकोर्ट, सीआईडी इंस्पेक्टर की क्या थी ख्वाहिश - High Court gave notice to DGP

बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ डीजीपी अशोक जुनेजा को नोटिस जारी कर जवाब तलब लिया है. सीआईडी में तैनात श्रवण कुमार चौबे ने ट्रांसफर गृह जिले राजनांदगांव में कराने के लिए कोर्ट का रुख किया था.

High Court gave notice to DGP
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया नोटिस
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Mar 30, 2024, 7:55 PM IST

Updated : Apr 2, 2024, 3:47 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि जारी हुए आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया. दरअसल रायपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तैनात श्रवण कुमार चौबे अपना तबादला राजनांदगांव में चाहते थे. श्रवण कुमार चौबे ने तबादले के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. सीआईडी इंस्पेक्टर ने तबादला नीति का हवाला देते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखा.

डीजीपी को हाईकोर्ट से मिला नोटिस: कोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए. दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी जब इंस्पेक्टर का तबादला नहीं हुआ. तब नाराज होकर श्रवण कुमार चौबे फिर कोर्ट पहुंचे. अबकी बार श्रवण कुमार चौबे ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की.

कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता के मामले में 2 महीने के अंदर जांच कर मामले का निर्धारण करें. मामले का निराकरण नहीं होने पर याचिकाकर्ता फिर कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की ये अवहेलना है. नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए. - अभिषेक पांडे और दुर्गा मेहर, याचिकाकर्ता के वकील

पूरे विवाद के पीछे क्या है कहानी: श्रवण कुमार चौबे ने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर अपने गृह जिला राजनांदगांव में ट्रांसफर करने की मांग की. कोर्ट ने तय समय सीमा में विवाद को खत्म कर दो महीने के भीतर ट्रांसफर से संबंधित कदम उठाने को कहा. कोर्ट की तय समय सीमा जब पार हो गई तब कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए डीजीपी अशोक जुनेजा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया.

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कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता के मामले में 2 महीने के अंदर जांच कर मामले का निर्धारण करें. मामले का निराकरण नहीं होने पर याचिकाकर्ता फिर कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की ये अवहेलना है. नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए. - अभिषेक पांडे और दुर्गा मेहर, याचिकाकर्ता के वकील

पूरे विवाद के पीछे क्या है कहानी: श्रवण कुमार चौबे ने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर अपने गृह जिला राजनांदगांव में ट्रांसफर करने की मांग की. कोर्ट ने तय समय सीमा में विवाद को खत्म कर दो महीने के भीतर ट्रांसफर से संबंधित कदम उठाने को कहा. कोर्ट की तय समय सीमा जब पार हो गई तब कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए डीजीपी अशोक जुनेजा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया.

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Last Updated : Apr 2, 2024, 3:47 PM IST
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