चंडीगढ़: यूटी प्रशासन द्वारा दुकानों और रेस्तरां समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई थी. शहर के दुकानदारों का कहना है कि उन्हें इस सुविधा का सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं है. क्योंकि दिनभर भी खरीदारी करने वालों की संख्या कम रहती है. वहीं, दूसरी ओर उनके पास स्टाफ को शिफ्ट में रखने का बजट नहीं है. श्रम विभाग सचिव ने यह साफ किया कि केवल श्रम विभाग के पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को ही 24 घंटे अपनी दुकान खोलने की अनुमति होगी.
यूटी प्रशासन के फैसले से सहमत नहीं दुकानदार: चंडीगढ़ के सेक्टर-17 आने वाले लोगों में अधिकतर लोग दुकानों की बजाय रेहड़ी- फड़ी वालों से खरीदारी करते हैं. वहीं, प्रशासन की तरफ से इन रेहड़ी फड़ी वालों को खुली छूट दी जाती है. जो अक्सर लड़ाई-झगड़ा करते हुए देखे जाते हैं. वहीं, सेक्टर-17 का माहौल देखते दुकानों पर आने वाले लोग अक्सर अपने परिवार के बच्चों को गाड़ी में ही छोड़कर खरीदारी करने आते हैं. चंडीगढ़ के रहने वाले लोग अब सेक्टर-17 में खरीदारी करने नहीं आते हैं. जिसका सीधा नुकसान यहां दुकानदारों को है. ऐसे में जहां दिन के समय ही ग्राहक दुकानों पर नहीं पहुंच रहा. जहां 24 घंटे दुकान खोलने पर किसी दुकानदार को फायदा होगा.
क्या है 24x7 दुकान खोलने के नियम: पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने इसी तरह की 24x7 अधिसूचनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है. रात के समय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय चुनने वाले दुकानदारों और व्यापारियों की सूची क्षेत्र के एसएचओ के साथ साझा की जाएगी. साथ ही, सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन बनाए रखने के लिए सूची नगर निगम के साथ साझा की जाएगी. इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए, छह श्रम निरीक्षकों और अतिरिक्त कर्मचारियों वाली टीमों का गठन किया गया है. शहर के सभी व्यापारी समुदाय के लाभ के लिए आने वाले हफ्तों में जागरूकता बैठक निर्धारित जाएंगी. श्रम विभाग अधिसूचना के नियमों और शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा.