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सीबीआई ने किया मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध, कहा- जांच पर पड़ सकता है असर - Manish Sisodia bail plea

Delhi Excise Scam Case : कोर्ट में दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि ऐसा होने पर जांच पर पड़ सकता है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 18, 2024, 8:23 PM IST

नई दिल्ली: सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है. सीबीआई ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है. सीबीआई ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और अगर सिसोदिया को जमानत दी जाती है जो जांच पर असर पड़ेगा.

सीबीआई ने कहा कि अधिकारियों की वजह से देरी नहीं हो रही है. हमारे द्वारा उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस मामले में जांच बहुत महत्वपूर्ण चरण में है. सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया पूरी साजिश के मुख्य आरोपी और सरगना हैं. उनका संवेदनशील दस्तावेजों और सबूतों से सामना कराया गया है और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी.

ये भी पढ़ें: सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक साल होने पर गरजे सौरभ भारद्वाज और आतिशी, लगाए कई गंभीर आरोप

सीबीआई ने कहा कि जिस दिन मामले में केस दर्ज किया गया था उसी दिन उन्होंने फोन नष्ट किए थे. बता दें कि सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहला चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे. पहले चार्जशीट में आरोपी कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू के नाम शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 22 मार्च तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली: सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है. सीबीआई ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है. सीबीआई ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और अगर सिसोदिया को जमानत दी जाती है जो जांच पर असर पड़ेगा.

सीबीआई ने कहा कि अधिकारियों की वजह से देरी नहीं हो रही है. हमारे द्वारा उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस मामले में जांच बहुत महत्वपूर्ण चरण में है. सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया पूरी साजिश के मुख्य आरोपी और सरगना हैं. उनका संवेदनशील दस्तावेजों और सबूतों से सामना कराया गया है और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी.

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सीबीआई ने कहा कि जिस दिन मामले में केस दर्ज किया गया था उसी दिन उन्होंने फोन नष्ट किए थे. बता दें कि सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहला चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे. पहले चार्जशीट में आरोपी कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू के नाम शामिल हैं.

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