नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में सीबीआई को 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी मिल गई है. मंगलवार को सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जरूरी स्वीकृति का इंतजार है. इसके बाद स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
दरअसल 19 नवंबर को सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभी जरूरी अनुमति नहीं मिली है. इसके बाद कोर्ट ने सक्षम प्राधिकार को एक हफ्ते में अनुमति पर फैसला करने का निर्देश दिया था. बता दें कि 20 सितंबर को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. सीबीआई ने 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं. ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था. मामले में 7 मार्च को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. ईडी के मामले में हाईकोर्ट आरोपी अमित कात्याल को जमानत दे चुका है.
इस मामले में ईडी से पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. वहीं 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
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