मुरादाबाद: सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा द्वारा बिना परमिशन के सभा करने को लेकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिनके घर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है. 40 से 50 लोगों को एक जगह एकत्र कर रुचि वीरा द्वारा संबोधित किया जा रहा था. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के कोई भी सभा न करें.
एफएसटी प्रभारी की तहरीर पर हुआ मुकदमा दर्ज: एफएसटी प्रभारी उमेश कुमार त्रिवेदी ने बताया, कि 5 अप्रैल 2024 को शाम पोन सात बजे सूचना मिली कि बलदेव आर्य कन्या इण्टर कॉलेज डिप्टीगंज चौराहा थाना सिविल लाइन्स के पास उमाकान्त गुप्ता के मकान के अन्दर सपा-कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रूची वीरा द्वारा बिना अनुमति सभा का आयोजन किया जा रहा है. सूचना पर एफएसटी मकान के अन्दर गए, तो बरामदे में सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रूची वीरा करीब 40 से 50 व्यक्तियों को खड़े होकर चुनाव के सम्बन्ध में संबोधित कर रही थीं. बरामदे के बाहर जलपान की व्यवस्था भी थी. सपा प्रत्याशी रूची वीरा से जब जनसभा की परमिशन मांगी गयी, तो कोई उनके पास परमिशन ना होना बताया गया. सभा की वीडियोग्राफी फोटोग्राफर द्वारा करायी गयी. उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रूची वीरा द्वारा चुनावी सभा का आयोजन बिना अनुमति कर आदर्श आचार संहिता का उल्लघन किया गया है.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी: जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सपा प्रत्याशी के द्वारा एक मकान पर सभा की जा रही थी. सूचना मिलने पर टीम को मौके पर भेजा गया. तब वह वहां एक सभा को संबोधित कर अपना प्रचार कर रही थी. जब उनसे इसकी परमिशन मांगी गई, तो वह दिखा नहीं पाई. जिसको लेकर उनके खिलाफ आदर्श आचार सहिंता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया. साथ ही उन्होंने कहा, कि सभी प्रत्याशियों से अपील है कि वह कोई भी कार्यक्रम बिना परमिशन लिए बिना ना करें.