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बाबाधाम के पास क्यू कॉम्प्लेक्स निर्माण मामला, HC ने पूछा क्यों नहीं हुआ आदेश का अनुपालन, सीएस और पर्यटन सचिव को अवमानना का नोटिस - Jharkhand High Court

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : 2 hours ago

Hearing in jharkhand high court देवघर के बाबा मंदिर के पास क्यू कॉम्प्लेक्स निर्माण मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. कोर्ट ने मामले में अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया.

JHARKHAND HIGH COURT
झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत)

रांचीः देवघर के बाबा मंदिर के पास क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज-टू का निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर डीसी को अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.

खंडपीठ ने पूछा कि दिसंबर 2023 में ही जब जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद क्यू कॉम्पलेक्स के फेज-टू के निर्माण का आदेश दे दिया गया था तो फिर काम क्यों नहीं शुरु हुआ. ऐसे में क्यों न अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए. खंडपीठ ने मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर के डीसी को शपथ पत्र दायर करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 16 अक्टूबर निर्धारित की है. यह जानकारी हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार (ईटीवी भारत)

दरअसल, सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर देवघर के बाबा मंदिर के पास क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज-टू के निर्माण को जरूरी बताया था. केंद्र सरकार की ओर से अंशदान के तौर पर 25 करोड़ रुपए दे दिए गये थे. लेकिन राज्य सरकार ने अपने अंशदान की पहल नहीं की. इस बीच नवयुग कंपनी लिमिटेड ने सरकार को पत्र लिखकर सीएसआर के तरत 120 करोड़ रु. देने की पेशकश की थी. लेकिन इसपर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया. इसपर हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य जल्द शुरू करने और इसकी मॉनिटरिंग का भी आदेश दिया था. लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ.

रांचीः देवघर के बाबा मंदिर के पास क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज-टू का निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर डीसी को अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.

खंडपीठ ने पूछा कि दिसंबर 2023 में ही जब जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद क्यू कॉम्पलेक्स के फेज-टू के निर्माण का आदेश दे दिया गया था तो फिर काम क्यों नहीं शुरु हुआ. ऐसे में क्यों न अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए. खंडपीठ ने मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर के डीसी को शपथ पत्र दायर करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 16 अक्टूबर निर्धारित की है. यह जानकारी हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार (ईटीवी भारत)

दरअसल, सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर देवघर के बाबा मंदिर के पास क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज-टू के निर्माण को जरूरी बताया था. केंद्र सरकार की ओर से अंशदान के तौर पर 25 करोड़ रुपए दे दिए गये थे. लेकिन राज्य सरकार ने अपने अंशदान की पहल नहीं की. इस बीच नवयुग कंपनी लिमिटेड ने सरकार को पत्र लिखकर सीएसआर के तरत 120 करोड़ रु. देने की पेशकश की थी. लेकिन इसपर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया. इसपर हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य जल्द शुरू करने और इसकी मॉनिटरिंग का भी आदेश दिया था. लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ.

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