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करोड़ों के कर भुगतान पर छावनी परिषद सख्त, कैंट अधिनियम में करेगा कार्रवाई - RANIKHET CANTT BOARD DUES PAYMENT

छावनी परिषद ने बकाएदारों से वसूली करने के लिए कमर कस ली है. साथ ही छावनी परिषद ने जल्द कर भुगतान का अल्टीमेटम दिया है.

Ranikhet Cantonment Board
रानीखेत छावनी परिषद (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 6, 2024, 10:13 AM IST

रानीखेत: छावनी परिषद ने कर बकाएदारों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है. इसके लिए छावनी परिषद ने आगामी फरवरी माह तक की मियाद रखी है. करों का भुगतान ई-छावनी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी कुणाल रोहिला ने बताया कि जिन करदाताओं ने अभी तक संपत्ति देयकों का भुगतान नहीं किया है, यदि करदाता की ओर से निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो छावनी अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

करदाताओं की सुविधा के लिए शिविर भी लगाया जा चुके हैं. एक बार फिर से शिविरों का आयोजन किया जाएगा. छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी कुणाल रोहिला ने बताया कि छावनी परिषद की दुकानों का सवा करोड़ भुगतान देय है. विभिन्न विभागों का दो करोड़ तथा संपत्ति करों का दो करोड़ बकाया है. उन्होंने कहा कि जो कैंट के दुकानदार भुगतान देय नहीं करेंगे, उन दुकानों की छावनी परिषद द्वारा नीलामी की प्रक्रिया पुनः की जाएगी. कुणाल रोहिला ने बताया कि कि मार्च माह तक लोग करों का भुगतान कर दें, जिससे छावनी परिषद में विकास कार्यों में तेजी आ सके.

रानीखेत छावनी परिषद ने बकाया भुगतान के लिए कसी कमर (Video-ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों को भवनों की मरम्मत की अनुमति दी गई है. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की शिकायतें मिलने पर संबंधित के खिलाफ कैंट अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. साथ ही छावनी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा.
पढ़ें-छावनी परिषद चुनाव की तैयारियां शुरू, कई प्रत्याशियों ने वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल!

रानीखेत: छावनी परिषद ने कर बकाएदारों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है. इसके लिए छावनी परिषद ने आगामी फरवरी माह तक की मियाद रखी है. करों का भुगतान ई-छावनी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी कुणाल रोहिला ने बताया कि जिन करदाताओं ने अभी तक संपत्ति देयकों का भुगतान नहीं किया है, यदि करदाता की ओर से निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो छावनी अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

करदाताओं की सुविधा के लिए शिविर भी लगाया जा चुके हैं. एक बार फिर से शिविरों का आयोजन किया जाएगा. छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी कुणाल रोहिला ने बताया कि छावनी परिषद की दुकानों का सवा करोड़ भुगतान देय है. विभिन्न विभागों का दो करोड़ तथा संपत्ति करों का दो करोड़ बकाया है. उन्होंने कहा कि जो कैंट के दुकानदार भुगतान देय नहीं करेंगे, उन दुकानों की छावनी परिषद द्वारा नीलामी की प्रक्रिया पुनः की जाएगी. कुणाल रोहिला ने बताया कि कि मार्च माह तक लोग करों का भुगतान कर दें, जिससे छावनी परिषद में विकास कार्यों में तेजी आ सके.

रानीखेत छावनी परिषद ने बकाया भुगतान के लिए कसी कमर (Video-ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों को भवनों की मरम्मत की अनुमति दी गई है. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की शिकायतें मिलने पर संबंधित के खिलाफ कैंट अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. साथ ही छावनी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा.
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