ETV Bharat / state

स्नातक में अतिरिक्त विषय योग्यता वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति - teachers direct recruitment

सरकार ने इन शिक्षकों को नियुक्ति देने का फैसला किया है, लेकिन यह नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका के अधीन रहेगी.

Teachers recruitment
शिक्षक भर्ती में नियुक्ति
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 7, 2024, 11:25 PM IST

जयपुर. सरकार ने अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल द्वितीय में चयनित अतिरिक्त विषय योग्यता वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्णय किया है. यह नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में ​विचाराधीन रिट के अधीन रहेगी. इस मामले में कई बेरोजगार अभ्य​र्थी इस मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए थे.

शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. इस मामले में अभ्यर्थियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट चल रही है, उसमें विसंगति यह है कि राज्य सरकार ने सीधी भर्ती में तो अतिरिक्त विषय वालों को मान्यता दी है. लेकिन पदोन्नति में तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक बनने में अतिरिक्त विषय वालों को सम्मिलित नहीं किया है. ऐसे में तृतीय श्रेणी में कार्यरत शिक्षकों ने रिट दायर कर रखी थी कि उन्हें पदोन्नति में सम्मिलित किया जाए. ऐसे पूरे राजस्थान में 700 शिक्षको की पदोन्नति रुकी हुई थी. इसके कारण 5 वर्ष से तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति नहीं हो पा रही थी.

पढ़ें: एडीशनल सब्जेक्ट से बीए पास करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार, आवाज उठाई तो पुलिस ने किया बल प्रयोग

राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि जहां एक ओर सरकार सीधी भर्ती अतिरिक्त विषय के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय में है. वहीं उन तृतीय शिक्षकों के अध्यापक पदोन्नति के खिलाफ है. ऐसे में सरकार के 28 जुलाई 2022 निदेशक के आदेश, जिसके तहत पदोन्नति पर रोक लगाई थी, उसे सरकार वापस लेकर सर्वोच्च न्यायालय से रिट याचिका खत्म कर सकती है.

जयपुर. सरकार ने अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल द्वितीय में चयनित अतिरिक्त विषय योग्यता वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्णय किया है. यह नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में ​विचाराधीन रिट के अधीन रहेगी. इस मामले में कई बेरोजगार अभ्य​र्थी इस मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए थे.

शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. इस मामले में अभ्यर्थियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट चल रही है, उसमें विसंगति यह है कि राज्य सरकार ने सीधी भर्ती में तो अतिरिक्त विषय वालों को मान्यता दी है. लेकिन पदोन्नति में तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक बनने में अतिरिक्त विषय वालों को सम्मिलित नहीं किया है. ऐसे में तृतीय श्रेणी में कार्यरत शिक्षकों ने रिट दायर कर रखी थी कि उन्हें पदोन्नति में सम्मिलित किया जाए. ऐसे पूरे राजस्थान में 700 शिक्षको की पदोन्नति रुकी हुई थी. इसके कारण 5 वर्ष से तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति नहीं हो पा रही थी.

पढ़ें: एडीशनल सब्जेक्ट से बीए पास करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार, आवाज उठाई तो पुलिस ने किया बल प्रयोग

राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि जहां एक ओर सरकार सीधी भर्ती अतिरिक्त विषय के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय में है. वहीं उन तृतीय शिक्षकों के अध्यापक पदोन्नति के खिलाफ है. ऐसे में सरकार के 28 जुलाई 2022 निदेशक के आदेश, जिसके तहत पदोन्नति पर रोक लगाई थी, उसे सरकार वापस लेकर सर्वोच्च न्यायालय से रिट याचिका खत्म कर सकती है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.